हिमाचल में बदलेगी लड़कियों की शादी की उम्र, 18 से 21 साल होगी, आज पेश होगा संशोधन विधेयक
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार प्रदेश में लड़कियों के विवाह की आयु में बदलाव करने की तैयारी में है। हिमाचल प्रदेश में अब लड़िकयों की शादी की उम्र 18 साल है।
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार प्रदेश में लड़कियों के विवाह की आयु में बदलाव करने की तैयारी में है। हिमाचल प्रदेश में अब लड़िकयों की शादी की उम्र 18 साल है। लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा सकता है। ये मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगा। वहीं, सदन में सड़क-पुलों, विभिन्न विभागों में खाली पदों, आपदा, अपराध, नशा, स्कूलों के विलय जैसे मामलों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान होने के आसार हैं।
आज पेश होगा संशोधन विधेयक
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लड़कियों के विवाह की उम्र 21 साल करने की तैयारी है। विधानसभा के मानसून सत्र में आज बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024) पारित किया जाएगा। संशोधन विधेयक पास होने के बाद औपचारिकताएं पूरी होते ही यह कानून का रूप ले लेगा। जिसके बाद प्रदेश में लड़कियों के विवाह के लिए उनकी उम्र 21 साल होना अनिवार्य हो जाएगा।
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