Tuesday, March 3, 2026
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दिल्ली-एनसीआर की हवा में सुधार, ग्रैप-3 की पाबंदियां ये हटाई गईं

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दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में लगातार सुधार देखा जा रहा है। बुधवार और गुरुवार को हुई बारिश के बाद प्रदूषण की स्थिति में राहत मिलने से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) की श्रेणी 3 की पाबंदियां हटा ली गई हैं। यह निर्णय शुक्रवार को लिया गया, जबकि इससे एक दिन पहले ग्रैप-4 हटाया गया था।

पिछले प्रदूषण स्तर की स्थिति

पिछले साल अक्टूबर माह से दिल्ली-एनसीआर की हवा बेहद जहरीली हो गई थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया, जिसके चलते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर में पहले ग्रैप-1 लागू किया गया। लेकिन बिगड़ती हालत को देखते हुए इसे बढ़ाकर ग्रैप-4 तक कर दिया गया।

शुक्रवार को हुआ ग्रैप-3 हटाने का निर्णय

शहर की वायु गुणवत्ता में और सुधार होने के बाद शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 के तहत लगाए गए प्रदूषण रोधी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इसके बाद अब दिल्ली-एनसीआर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों की एंट्री फिर से शुरू हो गई है। साथ ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सड़क निर्माण और अन्य परियोजनाओं पर भी काम दोबारा शुरू हो सकेगा।

ग्रैप श्रेणियां कैसे लागू होती हैं?

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। बुधवार-गुरुवार की बारिश ने एयर क्वालिटी इंडेक्स को 289 तक पहुंचा दिया। ग्रैप श्रेणियां वायु गुणवत्ता के अनुसार इस प्रकार लागू की जाती हैं:

  • ग्रैप-1: AQI 201 से 300 तक होने पर लागू होता है।

  • ग्रैप-2: AQI 301 से 400 तक होने पर लागू होता है।

  • ग्रैप-3: AQI 401 से 450 तक होने पर लागू होता है।

  • ग्रैप-4: AQI 450 से अधिक होने पर लागू होता है। यह स्थिति गंभीर प्लस मानी जाती है।

ग्रैप-3 के तहत लगाए गए प्रतिबंध

ग्रैप-3 लागू होने के दौरान दिल्ली-एनसीआर में निम्नलिखित पाबंदियां लगाई गई थीं:

  1. निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक।

  2. BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध।

  3. जरूरी सामान लाने वाले वाहनों को छूट।

  4. कक्षा 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने की सलाह।