सिख फॉर जस्टिस संगठन पर सरकार ने पांच साल बढ़ाया प्रतिबंध
गृह मंत्रालय ने मंगलवार को सिख फॉर जस्टिस संगठन पर प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।
गृह मंत्रालय ने मंगलवार को सिख फॉर जस्टिस संगठन पर प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत एसएफजे पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। जिसमें भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के उद्देश्य से राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में संगठन की संलिप्तता का हवाला दिया है।
आंतरिक सुरक्षा और हिंसक गतिविधयों में पाया गया शामिल
गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, एसएफजे को भारत की आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल पाया गया है, जिसमें पंजाब और अन्य जगहों पर हिंसक उग्रवाद और उग्रवाद का समर्थन करना शामिल है।
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