हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी,  जारी हो गया जॉब सिक्योरिटी लेटर 

हरियाणा में एचकेआरएन और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट1 और पार्ट 2 के आधार पर लगे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा के लिए नया अध्यादेश पारित किया गया है।

Sep 14, 2024 - 15:28
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हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी,  जारी हो गया जॉब सिक्योरिटी लेटर 

चंद्रशेखर धरणी, चंडीगढ़ : हरियाणा में एचकेआरएन और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट1 और पार्ट 2 के आधार पर लगे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा के लिए नया अध्यादेश पारित किया गया है। इस अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने से प्रदेश के 1.20 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसमें गेस्ट टीचर भी शामिल है।
शुक्रवार को हरियाणा चीफ सेक्रेटरी तिलक राम ने जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी किया।

 इसे अब हरियाणा संविदा कर्मचारियों (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 के नाम से जाना जाएगा। इस नए अध्यादेश के मुताबिक किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। पात्र अनुबंधित कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक काम करेंगे। इस अध्यादेश का 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

यह होगा फायदा

इससे कौशल रोजगार निगम तथा आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 के आधार पर लगे 1.20 लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। एक साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा।

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