'किसानों से खाली करवाएं सड़कों पर किया गया अतिक्रमण', सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
याचिका में कहा गया है कि राज्य में कई जगहों पर कथित किसानों और किसान यूनियनों द्वारा "अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है और उन्हें अवरुद्ध किया गया है"।
पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर अवरोधों को तत्काल हटाने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य में कई जगहों पर कथित किसानों और किसान यूनियनों द्वारा "अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है और उन्हें अवरुद्ध किया गया है"।
जनहित याचिका में पंजाब और हरियाणा राज्यों और भारत संघ को किसानों के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध हटाने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है कि आंदोलनकारी किसानों द्वारा सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध न किया जाए।
जनहित याचिका में राज्यों और केंद्र को आम जनता के लिए सुगम मार्ग सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
What's Your Reaction?