ईडी ने गुरुग्राम गांव में 300.11 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति की कुर्क

Jul 20, 2024 - 13:48
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ईडी ने गुरुग्राम गांव में 300.11 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति की कुर्क
ईडी ने गुरुग्राम गांव में 300.11 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति की कुर्क

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एम3एम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की 88.29 एकड़ में फैली और 300.11 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियां हरियाणा के गुरुग्राम के बशारिया गांव में स्थित भूखंडों के रूप में हैं। 

इससे पहले, एक अलग मामले में, ईडी ने पर्यावरण अपराध से संबंधित धन शोधन जांच में शराब कंपनी मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और इसके पूर्व निदेशक गौतम मल्होत्रा ​​से जुड़े परिसरों से संबंधित पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सात स्थानों पर छापेमारी के दौरान 78.15 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी जब्त की थी। 

16 जुलाई को की गई छापेमारी में डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए। ये जब्तियां धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई छापेमारी का हिस्सा थीं।

ईडी ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फिरोजपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अपने कारखाने के परिसर में और उसके आसपास मिट्टी और भूजल को दूषित करके जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के लिए दायर एक आपराधिक शिकायत के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी इकाई ने अपने औद्योगिक इकाई के परिसर में अवैध रूप से स्थापित बोरवेलों में औद्योगिक अपशिष्टों को बहा दिया, जिससे मिट्टी और पानी दूषित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया और आस-पास के क्षेत्रों में मवेशियों की मौत हो गई।

ईडी की जांच में पता चला है कि पर्यावरण अपराध से अर्जित धन का इस्तेमाल कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया है। आगे की जांच के दौरान धन के स्रोत की जांच की जाएगी।

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