दिल्ली: होटल, स्विमिंग पूल जैसे 7 व्यवसायों के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं

दिल्ली में अब होटल, स्विमिंग पूल, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम, वीडियो गेम पार्लर और मनोरंजन पार्क जैसे 7 व्यवसायों के लिए पुलिस से लाइसेंस लेना जरूरी नहीं होगा, लाइसेंस देने की जिम्मेदारी अब दिल्ली नगर निगम (MCD), NDMC और कैंटोनमेंट बोर्ड जैसे निकायों को सौंपी गई है ।
दिल्ली में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को नई गति देने के लिए होटल, मोटेल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, वीडियो गेम पार्लर, डिस्कोथेक और मनोरंजन पार्क जैसे व्यावसायिक गतिविधियों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया अब पुलिस से हटाकर नगर निकायों और संबंधित विभागों को सौंप दी है, इससे व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी ।
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