दिल्ली-NCR प्रदूषण मामला: SC ने पराली प्रबंधन पर बैठक के दिए निर्देश
दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण और पराली जलाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।

दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण और पराली जलाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि वे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा सुझाए गए उपायों पर चर्चा कर आवश्यक कदम उठाएं। इस दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल एक राज्य या हितधारक को इस समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
दिल्ली प्रदूषण का जिम्मेदार कौन?
सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस. ओक ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए केवल पंजाब में पराली जलाने को दोष नहीं दिया जा सकता। इस मुद्दे को व्यापक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है।
पंजाब सरकार ने पेश किया AQI डेटा
सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के अटॉर्नी जनरल ने 15 नवंबर के बाद का दिल्ली AQI डेटा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इसी दिन पराली जलाने की आखिरी घटना दर्ज हुई थी। बावजूद इसके, दिसंबर और जनवरी में दिल्ली का AQI 400 तक पहुंच गया, जिससे साफ है कि केवल पराली जलाना ही प्रदूषण का एकमात्र कारण नहीं है।
पराली प्रबंधन पर जोर
पंजाब के एजी गुरमिंदर सिंह ने कोर्ट को सूचित किया कि राज्य सरकार पराली जलाने को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन प्रदूषण में उसका कितना योगदान है, यह आंकलन न्यायालय कर सकता है।
हलफनामा दाखिल करने के निर्देश
कोर्ट ने इस विषय पर सहमति जताई और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को 17 मार्च तक सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श कर सुझाव प्रस्तुत करने और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
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