नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस का प्रदर्शन, आज देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान जारी कर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों से मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कथित राजनीतिक प्रतिशोध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया।

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि 16 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय के राज्य मुख्यालयों और जिला स्तर के केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने केंद्र के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान जारी कर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों से मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कथित राजनीतिक प्रतिशोध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया।
कांग्रेस ने इसे राज्य प्रायोजित अपराध बताया
उन्होंने बयान में लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मोदी सरकार द्वारा मनमाने और अन्यायपूर्ण तरीके से नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करने और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के कदम की कड़ी निंदा करती है। यह कानूनी प्रक्रिया का मामला नहीं है, यह कानून के शासन की आड़ में राज्य प्रायोजित अपराध है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज शिकायत सत्ता का खुला दुरुपयोग है।
उन्होंने लिखा, यह लोकतांत्रिक विपक्ष के विचार पर सीधा हमला है, सत्ताधारी शासन द्वारा राजनीतिक रूप से डराने-धमकाने का एक भद्दा प्रयास है। यह बदले की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। वेणुगोपाल ने घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी और वे सत्य, न्याय और लोकतंत्र के मूल्यों के लिए लड़ेंगे। उन्होंने सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से 16 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया।
ED ने अपनी चार्जशीट में क्या कहा
ED ने नेशनल हेराल्ड मामले में अपनी चार्जशीट में कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने इसकी मूल कंपनी एजेएल की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी और इसके लिए उन्होंने 99 प्रतिशत शेयर महज 50 लाख रुपये में अपनी निजी कंपनी यंग इंडियन को हस्तांतरित कर दिए, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी बहुसंख्यक शेयरधारक हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की विभिन्न धाराओं के तहत दायर अभियोजन शिकायत में संघीय जांच एजेंसी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आरोपी नंबर एक और उनके बेटे तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आरोपी नंबर दो बनाया है।
9 अप्रैल को दायर ED की चार्जशीट में अन्य आरोपियों में कांग्रेस नेता सुमन दुबे और सैम पित्रोदा, दो कंपनियां यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी (डोटेक्स मर्चेंडाइज के) शामिल हैं। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के लिए PMLA की धारा 44 और 45 के साथ-साथ धारा 70 (कंपनियों द्वारा अपराध) के तहत आरोप पत्र दायर किया है। इसने PMLA की धारा 4 के तहत आरोपियों के लिए सजा की मांग की है, जिसमें 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। अदालत ने मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को तय की है।
संभवतः यह पहली बार है कि ED मनी लॉन्ड्रिंग का मामला किसी अधीनस्थ अदालत द्वारा निजी शिकायत का संज्ञान लेने और फिर आरोपी को मुकदमा शुरू करने के लिए समन जारी करने से उत्पन्न हुआ है। एजेंसी आमतौर पर PMLA के तहत अधिनियम की अनुसूची ए और बी में सूचीबद्ध अपराधों का संज्ञान लेती है।
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