पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 18 अवैध ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ मामला दर्ज

विदेश में बसने के इच्छुक युवाओं की सुरक्षा के लिए अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए, पंजाब पुलिस की एनआरआई मामलों की शाखा और साइबर अपराध शाखा ने चंडीगढ़ के प्रवासी संरक्षण विभाग के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर अवैध रूप से रोजगार के अवसरों का विज्ञापन करने के लिए राज्य में 18 और ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Oct 14, 2024 - 12:57
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पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 18 अवैध ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ मामला दर्ज
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विदेश में बसने के इच्छुक युवाओं की सुरक्षा के लिए अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए, पंजाब पुलिस की एनआरआई मामलों की शाखा और साइबर अपराध शाखा ने चंडीगढ़ के प्रवासी संरक्षण विभाग के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर अवैध रूप से रोजगार के अवसरों का विज्ञापन करने के लिए राज्य में 18 और ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

अगस्त 2024 के महीने में 25 ऐसी अवैध ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ कम से कम 20 प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद यह मामला दर्ज किया गया है। अब, अवैध ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की संख्या 43 हो गई है।

गौरतलब है कि प्रवासी संरक्षण विभाग ने ऐसी बेईमान ट्रैवल एजेंसियों द्वारा विदेशों में नौकरियों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विज्ञापन दिए जाने पर रेड-फ्लैग किया था।

एडीजीपी एनआरआई मामले प्रवीण के सिन्हा ने रविवार को बताया कि ये बेईमान ट्रैवल एजेंसियां ​​बिना आवश्यक लाइसेंस और अनुमति के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विदेशों में नौकरियों का विज्ञापन कर रही थीं।

उन्होंने कहा, “हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जांच की, उनकी साख की गुप्त रूप से जांच की और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की।” उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न एनआरआई पुलिस स्टेशनों में उत्प्रवास अधिनियम की धारा 24/25 के तहत कुल 18 नई एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें अमृतसर, एसएएस नगर, लुधियाना और पटियाला शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि दर्ज की गई 18 नई एफआईआर में से छह सितंबर में और 12 अक्टूबर महीने में दर्ज की गई थीं।

एडीजीपी ने कहा कि अगस्त और सितंबर 2024 के महीनों में दर्ज इन 26 एफआईआर में कुल 34 आरोपियों में से 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है और शेष आरोपी ट्रैवल एजेंटों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।

एडीजीपी प्रवीण सिन्हा ने नागरिकों से सतर्क रहने और ट्रैवल एजेंटों को दस्तावेज और पैसा सौंपने से पहले उनकी साख की जांच करने का आह्वान किया। उन्होंने सलाह दी कि केवल उन्हीं एजेंसियों को नियुक्त करें जिनके पास उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत वैध भर्ती एजेंट (आरए) लाइसेंस हो और हमेशा उक्त अधिनियम के तहत जारी एजेंसी का लाइसेंस मांगें। ट्रैवल एजेंटों को नियुक्त करते समय सत्यापन करें और फिर उन पर भरोसा करें, यही कार्य सिद्धांत होना चाहिए।

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