पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में दिखाई हरी झंडी
पंजाब सरकार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। कोर्ट की डबल बेंच ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती मामले में सिंगल बेंच द्वारा इस भर्ती को रद्द किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है।
पंजाब सरकार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। कोर्ट की डबल बेंच ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती मामले में सिंगल बेंच द्वारा इस भर्ती को रद्द किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है।
जानकारी के अनुसार इनमें से 484 जो दो साल पहले ज्वाइन कर चुके थे, उन्हें आज तक पोस्टिंग नहीं मिली थी। यह पंजाब सरकार के कर्मचारी तो माने जा रहे थे लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था। इनमें से सिर्फ 135 को पोस्टिंग मिली थी और उन्हें ही वेतन मिल रहा था।
2021 की भर्तियों का है मामला
बताया जा रहा है कि 2021 की इन भर्तियों का मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग था। सिंगल बेंच ने पिछले साल इस पूरी भर्ती को रद्द किया था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ आवेदकों और सरकार ने डबल बेंच में अपील की थी।जिसके बाद अब हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर इन भर्तियों को हरी झंडी दे दी है।
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