दिल्ली-NCR में 12वीं तक की सभी कक्षाएं हो ऑनलाइन, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश !

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के संकट के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों की कक्षाएं ऑनलाइन करने का सख्त आदेश दिया है।

Nov 18, 2024 - 17:56
 5
दिल्ली-NCR में 12वीं तक की सभी कक्षाएं हो ऑनलाइन, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश !
Advertisement
Advertisement

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के संकट के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों की कक्षाएं ऑनलाइन करने का सख्त आदेश दिया है। यह फैसला ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण के प्रावधानों को लागू करने के तहत लिया गया है। कोर्ट ने प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कई सख्त निर्देश भी जारी किए हैं।  

ऑनलाइन कक्षाओं का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता की गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे 12वीं तक के छात्रों की कक्षाएं तुरंत ऑनलाइन प्रारूप में शिफ्ट करें। कोर्ट ने इस कदम को बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक बताया है। स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि छात्रों को घर पर रहकर पढ़ाई के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।  

GRAP 4 के प्रावधानों का सख्त पालन अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रदूषण से संबंधित GRAP 4 के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए। GRAP 4 के तहत, निर्माण कार्यों पर रोक, वाहनों के परिचालन में सख्ती और औद्योगिक गतिविधियों पर नियंत्रण जैसे कदम शामिल हैं। कोर्ट ने संबंधित राज्यों को इन नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके लिए एक निगरानी समिति गठित करने का आदेश दिया गया है, जो इन प्रावधानों के पालन पर नजर रखेगी।  

शिकायतों के निवारण के लिए ग्रीवांस सिस्टम

प्रदूषण से संबंधित समस्याओं और GRAP 4 के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायतों से निपटने के लिए, कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को एक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम बनाने का निर्देश दिया है। यह सिस्टम नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने और समाधान पाने की सुविधा प्रदान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस सिस्टम का संचालन पूरी पारदर्शिता के साथ हो।  

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow