Meerut Blue Drum Murder Case: मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और उसके बॉयफ्रेंड साहिल की सजा पर आज फैसला सुनाया जा सकता है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने दोनों को 30 सितंबर को हत्या के मामले में दोषी ठहराया था। 126 तारीखों तक चली सुनवाई के बाद अब अदालत दोनों की सजा तय करेगी। मामले में मुस्कान की सास और मृतक सौरभ राजपूत की मां ने दोनों आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है।
अदालत ने दोनों को दोषी माना
अदालत ने माना कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की और बाद में सबूत मिटाने की कोशिश की। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा, ‘अपराध समाज में भय का माहौल पैदा करता है। सभी सबूतों की जांच के बाद यह साफ हो गया कि दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की और सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की।’
सजा पर पक्ष रखने के लिए मिला समय
अदालत ने दोनों दोषियों को सजा के बारे में अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया था। इसके बाद सजा का ऐलान किया जाना था। इससे पहले अदालत ने 19 सितंबर को दोषसिद्धि पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि समाज में इस प्रकार के जघन्य अपराध के लिये अपराधियों को उचित सजा मिलनी चाहिए, जिससे समाज में स्पष्ट संदेश जाए।
सौरभ की मां ने मांगी फांसी
मुस्कान रस्तोगी की सास और सौरभ राजपूत की मां अपने बेटे के हत्यारों को सजा मिलने का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की सजा की मांग की है। अब सबकी निगाहें जिला अदालत के आज आने वाले फैसले पर टिकी हैं।
बेहोश कर पति की हत्या का आरोप
मामले के मुताबिक, 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत को मादक पदार्थ देकर बेहोश किया। इसके बाद साहिल की मदद से चाकू से उसकी हत्या कर दी गई। आरोप है कि हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और उन्हें एक नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया गया। इसी वजह से यह मामला ‘नीला ड्रम हत्याकांड’ के नाम से वायरल हुआ।
हत्या के बाद हिमाचल गए थे दोनों
आरोप है कि वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश चले गए थे, जहां उन्होंने पार्टी की। दोनों 17 मार्च को वापस लौटे। इसके बाद पुलिस ने 18-19 मार्च 2025 को दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।
पेशी के दौरान साहिल की पिटाई
19 मार्च को दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया था। इस दौरान गुस्साए वकीलों ने साहिल की पिटाई कर दी थी। मामले की सुनवाई आगे बढ़ने के साथ अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया और 30 सितंबर को मुस्कान और साहिल को हत्या का दोषी करार दिया।
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