फूड सेफ्टी को लेकर देशभर में होटल और रेस्टोरेंट्स की जांच और कार्रवाई का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र में साफ-सफाई और खाने की गुणवत्ता से जुड़ी कमियां मिलने के बाद कुछ होटल और रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई भी की गई है। ऐसे माहौल में Delhi -NCR के होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों के लिए FSSAI की ओर से अहम जानकारी सामने आई है।
FSSAI ने संकेत दिया है कि कारोबारियों पर सीधे सख्ती करने के बजाय पहले उन्हें फूड सेफ्टी नियमों की जानकारी देना और उनका पालन सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। फूड सेफ्टी समिट के दौरान FSSAI के निदेशक ने बताया कि अभी भी कई फूड बिजनेस ऑपरेटर ऐसे हैं जिन्हें संबंधित नियमों और कानूनों की पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए उन्हें जागरूक करना जरूरी है।
रेस्टोरेंट संचालकों को दी गईं ये सलाह
कार्यक्रम में अधिकारियों ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को कई जरूरी सावधानियां बरतने को कहा। FSSAI लाइसेंस को ऐसी जगह प्रदर्शित करने की सलाह दी गई जहां ग्राहक उसे आसानी से देख सकें। खाने की हर वस्तु पर एक्सपायरी डेट स्पष्ट होनी चाहिए। शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग रखना भी जरूरी बताया गया।
साथ ही ग्राहकों की शिकायतों को गंभीरता से लेने और खाद्य सामग्री रखने वाली जगहों की नियमित सफाई पर ध्यान देने को कहा गया।रेस्टोरेंट्स को मीट, दूध और पनीर जैसे उत्पादों की सप्लाई करने वाले वेंडर्स की भी जांच करने की सलाह दी गई। इसके अलावा खाना पकाने के लिए लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे तेल से बचने को कहा गया।
ग्राहक भी रहें सतर्क
रेस्टोरेंट में खाना खाते समय ग्राहक FSSAI लाइसेंस, भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई पर ध्यान दें। खाना परोसने वाले कर्मचारियों की स्वच्छता भी महत्वपूर्ण है। अगर भोजन में किसी तरह की खराबी नजर आए तो उसे खाने से बचें और तुरंत रेस्टोरेंट प्रबंधन को इसकी जानकारी दें।