ITR Refund: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद रिफंड का इंतजार टैक्सपेयर्स के लिए लंबा हो सकता है। टैक्स चुकाने के बाद अगर सरकार से वापस मिलने वाली रकम खाते में नहीं आई है, तो इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आमतौर पर बिना वजह रिफंड नहीं रोकता। देरी ई-फाइलिंग पोर्टल पर हुई किसी गलती, बैंक डिटेल में समस्या या विभाग की प्रोसेसिंग प्रक्रिया के कारण हो सकती है।
‘Return Under Processing’ दिख रहा है?
ITR सबमिट होने के बाद टैक्स विभाग टैक्सपेयर की ओर से दी गई जानकारी और उपलब्ध टैक्स डेटा का मिलान करता है। जब तक रिटर्न की प्रोसेसिंग पूरी नहीं होती, तब तक रिफंड जारी नहीं किया जाता। अगर ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘Return Under Processing’ लिखा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका रिटर्न अभी जांच और प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में है।
बैंक अकाउंट की वैलिडेशन भी जरूरी
रिफंड की रकम बैंक खाते में एनएफटी (NEFT/RTGS) के जरिए भेजी जाती है। ऐसे में बैंक खाते से जुड़ी छोटी गलती भी रिफंड रोक सकती है। अगर बैंक अकाउंट ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘प्री-वैलिडेट’ (Pre-validated) नहीं है, PAN से लिंक नहीं है या बैंक अकाउंट नंबर अथवा IFSC कोड गलत दर्ज किया गया है, तो रिफंड की प्रक्रिया अटक सकती है।
ITR में गलती पड़ सकती है भारी
रिटर्न दाखिल करते समय आय, डिडक्शन या बैंक से जुड़ी जानकारी में कोई गलती या विसंगति होने पर भी रिफंड में देरी हो सकती है। अगर ITR में कोई गलत जानकारी चली गई है, तो उसे ठीक करने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करना पड़ सकता है। छोटी सी फाइलिंग गलती भी रिफंड मिलने में लंबा समय लगा सकती है।
TDS और AIS का डेटा करें मैच
रिफंड अटकने की आम वजहों में TDS और विभाग के रिकॉर्ड का मेल न खाना भी शामिल है। अगर ITR में दावा किया गया TDS, Form 26AS या एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में दर्ज आंकड़ों से अलग है, तो विभाग इस अंतर को जांच के लिए फ्लैग कर सकता है। डेटा मिसमैच होने पर जांच पूरी होने तक रिफंड रुक सकता है।
Scrutiny में जाने पर बढ़ सकता है इंतजार
कुछ मामलों में टैक्स विभाग रैंडम चेकिंग या किसी बड़े डेटा मिसमैच के कारण ITR को स्क्रूटनी के लिए चुन सकता है। अगर आपका रिटर्न स्क्रूटनी में गया है, तो संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रिफंड जारी होगा। विभाग की ओर से कोई नोटिस या ई-मेल मिलने पर उसका सही और समय पर जवाब देना जरूरी है।
ऐसे चेक करें ITR Refund Status
रिफंड का स्टेटस जानने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने User ID (PAN) और पासवर्ड से लॉग इन करें। इसके बाद मेन्यू में e-File विकल्प पर जाकर Income Tax Returns पर क्लिक करें।
Assessment Year चुनें
अगले चरण में View Filed Returns का ऑप्शन चुनें। यहां संबंधित असेसमेंट ईयर (Assessment Year) के ITR पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर आपके रिटर्न और रिफंड की ताजा स्थिति (Status) दिखाई देगी। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि रिफंड प्रोसेसिंग में है या किसी वजह से अटका हुआ है।
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