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अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेंगे किसी भी प्रकार के सिरप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, नियमों में हुए अहम बदलाव

Central Government Amended Drugs Rules: केंद्र सरकार ने खांसी के सिरप समेत सभी प्रकार की सिरप दवाओं की बिक्री को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब ऐसी दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं खरीदी जा सकेंगी। फार्मेसी से सिरप लेने के लिए ग्राहकों को डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना जरुरी होगा।

ड्रग्स रूल्स में किया गया संशोधन

स्वास्थ्य मंत्रालय ने ‘ड्रग्स रूल्स, 1945’ में संशोधन करते हुए सिरप की बिक्री से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। इस बदलाव के तहत ‘शेड्यूल K’ में शामिल दवाओं की श्रेणी से ‘सिरप’ शब्द को हटा दिया गया है। इसके बाद सिरप दवाओं की ओवर-द-काउंटर यानी बिना पर्ची वाली बिक्री समाप्त हो जाएगी और वे अधिक कड़े नियामक नियंत्रण के दायरे में आ जाएंगी।

बच्चों की मौत के बाद बढ़ी चिंता

यह फैसला मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद लिया गया है। इन मामलों ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली लिक्विड दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद सिरप के निर्माण और बिक्री प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी तथा सख्त जांच की मांग तेज हो गई थी।

दिसंबर में जारी हुआ था ड्राफ्ट प्रस्ताव

सरकार ने यह संशोधन 9 जून, 2026 की तारीख वाले नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी किया है। इससे पहले दिसंबर 2025 में एक ड्राफ्ट प्रस्ताव जारी कर आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थीं। प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद अंतिम नियम अधिसूचित किए गए हैं।

नोटिफिकेशन में क्या कहा गया?

नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 12 और 33 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन किया है। अधिसूचना में कहा गया है, “इन नियमों को ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा। ये ऑफिशियल गजट में इनके पब्लिश होने की तारीख से लागू होंगे।”

आम लोगों पर क्या होगा असर?

नए नियम लागू होने के बाद लोग अब मेडिकल स्टोर से कफ सिरप या अन्य सिरप दवाएं सीधे नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें पहले डॉक्टर से परामर्श लेना होगा और निर्धारित प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही दवा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

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Yogita Tyagi
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योगिता त्यागी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें राजनीति, मनोरंजन, धर्म और लाइफस्टाइल विषयों में विशेष रुचि है। वर्तमान में वह Mhone News के राजनीतिक, धर्म और मनोरंजन सेक्शन के लिए सक्रिय रूप से लेखन कर रही हैं। डिजिटल मीडिया में तीन वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्होंने अपने करियर में कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों- जैसे दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, इंडिया डेली लाइव और ITV नेटवर्क में योगदान दिया है। योगिता ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (GGSIPU) से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, जिसने उनके डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में गहन, प्रभावशाली और विश्वसनीय लेखन की मजबूत नींव रखी है।
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