मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट विस्तार के बाद आयोजित इस पहली बैठक में नए मंत्रियों का स्वागत किया गया और राज्य के विकास से जुड़े 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेश की जानकारी मंत्रिमंडल को दी, जिसे मुख्य सचिव ने पढ़कर सुनाया।
लोक संपत्ति वसूली नियमावली लागू
कैबिनेट ने उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गृह विभाग से जुड़ी उत्तराखंड होमगार्ड नियमावली को भी स्वीकृति मिली।
वीर उद्यमी योजना को हरी झंडी
राज्य सरकार ने “उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना” को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10% लक्ष्य अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेगा, साथ ही उन्हें 5% अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी।
अन्य बड़े फैसले
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लोक निर्माण विभाग के तहत ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी के लिए 1 करोड़ से अधिक की मंजूरी।
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न्यायिक अधिकारियों को कम ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक लोन स्वीकृत।
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पीएम सूर्य घर योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक लगे संयंत्रों को सब्सिडी देने का निर्णय।
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उच्च शिक्षा में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियम को लागू करने की अनुमति।
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पुलिसकर्मियों को डिजिटल और कंप्यूटर प्रशिक्षण राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से दिया जाएगा।
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गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया।
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मंडी शुल्क रबी और खरीफ सत्र में 2% ही रहेगा।
भर्ती नियमों में राहत
वर्दीधारी पदों (पुलिस, PAC, IRB) के लिए आयु सीमा में किए गए बदलाव 2028 के बाद लागू होंगे। फिलहाल पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी, साथ ही हाइट मानक भी पूर्ववत रहेंगे।
अन्य निर्णय
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एडेड स्कूलों में सेवा को प्रमोशन में शामिल करने पर मंत्रिमंडल उपसमिति गठित।
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सेतु आयोग के ढांचे और कार्यक्षेत्र को मंजूरी।
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पंचम विधानसभा सत्रावसान को स्वीकृति।
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देवभूमि परिवार अधिनियम को भी मंजूरी।
कुल मिलाकर, धामी कैबिनेट की इस बैठक में प्रशासनिक सुधार, रोजगार, शिक्षा और किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जो राज्य के विकास को नई दिशा दे सकते हैं।
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