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गुरुद्वारा श्री अंब साहिब जमीन बीक्री मामला, SGPC के प्रधान ने प्रताप सिंह को किया सस्पेंड

मोहाली स्थित गुरुद्वारा श्री अंब साहिब की जमीन को बेचने के मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने बड़ी कार्रवाई की है। SGPC के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने प्रताप सिंह को उनके औदे सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई उस समय की गई है जब जमीन बिक्री मामले की जांच के लिए गठित सात सदस्यीय समिति लगातार जांच कर रही है।

जांच समिति की बैठक में हुई समीक्षा

इस मामले की जांच के लिए बनाई गई समिति की बैठक गुरुद्वारा श्री अंब साहिब, मोहाली में आयोजित की गई। बैठक के दौरान SGPC ने पूरे मामले की गंभीरता से समीक्षा की और जांच की प्रगति पर चर्चा की। SGPC के मुख्य सचिव सरदार कुलवंत सिंह मन्नन ने बताया कि समिति शुरुआत से ही इस मामले को गंभीरता से ले रही है और हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है।

दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज

SGPC के मुख्य सचिव सरदार कुलवंत सिंह मन्नन ने बताया कि 5 फरवरी 2026 को समिति ने एसएसपी मोहाली के साथ बैठक कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। इसके आधार पर 7 फरवरी 2026 को FIR दर्ज की गई। इसके बाद आरोपियों ने 16 फरवरी को सेशन कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन SGPC के वकीलों ने अदालत में इसका विरोध किया और जमानत रद्द करवा दी। बाद में 19 फरवरी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी जमानत की अर्जी लगाई गई, जिसे वहां भी खारिज कर दिया गया।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने स्पष्ट किया कि गुरुद्वारा की जमीन से जुड़े इस गंभीर मामले में दोषी पाए जाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही, धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिक जिम्मेदारी है।

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