Sunday, February 15, 2026
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सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को मिली बड़ी राहत, 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का है मामला

पंजाब सरकार को 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की नियुक्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जिसमें नई भर्ती होने तक इन पदों पर नियुक्ति जारी रखने की अनुमति मांगी गई थी।

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजीत सिंह बैंस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह जानकारी साझा की और कहा कि इससे सरकारी कॉलेजों में छात्रों की पढ़ाई जारी रहेगी।

साथ ही, पंजाब सरकार 1158 भर्तियों को बचाने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी में है और अपना पक्ष मजबूती से रखेगी।

24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी थी

24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती रद्द कर दी थी। ये प्रोफेसर वर्षों से विभिन्न संस्थानों में पढ़ा रहे थे, लेकिन इस आदेश से जहाँ उनका करियर प्रभावित हो रहा था, वहीं सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित थी कि बच्चों की पढ़ाई कैसे जारी रहेगी।

ऐसे में सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि नई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक इन शिक्षकों को पढ़ाने की अनुमति दी जाए। शिक्षा मंत्री का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को मंजूरी दे दी है।

इससे पहले हाईकोर्ट से मिली थी राहत

अगस्त 2021 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती रद्द कर दी थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया। इस भर्ती प्रक्रिया को कुछ लोगों ने चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने भर्ती नियमों पर सवाल उठाए थे।

इस भर्ती प्रक्रिया के 484 लोग पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उन्हें तैनाती भी नहीं मिली। उन्हें वेतन भी नहीं मिल रहा था। सिंगल बेंच के फैसले के बाद सरकार डबल बेंच गई। साथ ही, सरकार ने कोर्ट में कई दलीलें रखीं, जिनसे यह साबित करने की कोशिश की गई कि भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल सही थी। फैसला सरकार के पक्ष में आया। हालाँकि, सितंबर 2024 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मंजूरी दे दी। इसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया।

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