हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए स्थापित किए गए 20629 मतदान केंद्र: सीईओ पंकज अग्रवाल

Aug 21, 2024 - 10:21
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हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए स्थापित किए गए 20629 मतदान केंद्र: सीईओ पंकज अग्रवाल
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए स्थापित किए गए 20629 मतदान केंद्र: सीईओ पंकज अग्रवाल

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। चुनाव के लिए आधिकारिक अधिसूचना 5 सितंबर 2024 को जारी की जाएगी। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह जानकारी साझा की। आगे की जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि नामांकन पत्र 12 सितंबर 2024 तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 13 सितंबर 2024 को की जाएगी और उम्मीदवार 16 सितंबर 2024 तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। राज्य में मतदान 1 अक्टूबर 2024 को होगा और मतों की गिनती 4 अक्टूबर 2024 को होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम मतदाता सूची 27 अगस्त, 2024 को प्रकाशित की जाएगी। यदि 1 जुलाई, 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, तो उन्हें अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क करना चाहिए और अपना वोट पंजीकृत कराने के लिए आवश्यक फॉर्म भरना चाहिए। नामांकन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12 सितम्बर है तथा मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन 2 सितम्बर तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 2,03,27,631 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें से 1,08,19,021 पुरुष, 95,08,155 महिला और 455 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 

18 से 19 आयु वर्ग के 4,82,896 युवा मतदाता हैं। इसी तरह दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,49,387 है, जबकि 85 वर्ष से अधिक आयु के 2,42,818 मतदाता हैं। इसके अलावा 100 वर्ष से अधिक आयु के 9,554 मतदाता हैं। 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग में 41,52,806 मतदाता हैं। अग्रवाल ने बताया कि राज्य में 20,629 मतदान केंद्र होंगे, जिनमें से 7,132 शहरी क्षेत्रों में और 13,497 ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। ये मतदान केंद्र राज्य भर में 10,495 स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। 

उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 17 आरक्षित क्षेत्र हैं। इसके अलावा, उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार पर 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें जिला चुनाव अधिकारी को अलग से बैंक खाते का विवरण देना होगा। इसके अलावा, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों की किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में समाचार पत्रों और टीवी समाचार चैनलों पर कम से कम तीन बार सार्वजनिक रूप से बताना होगा। 

यह जानकारी 16 अगस्त से 30 सितंबर के बीच प्रकाशित की जानी चाहिए। राजनीतिक दलों को यह जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर भी प्रदर्शित करनी होगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार चुनावी रैलियों, रोड शो, हेलीपैड आदि के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए "सुविधा ऐप" का उपयोग कर सकते हैं। मतदाता अपने उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए "केवाईसी ऐप" का उपयोग कर सकते हैं और विकलांग मतदाताओं की सहायता के लिए "सक्षम" नामक एक विशेष ऐप विकसित किया गया है।

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