Saturday, March 7, 2026
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क्या सस्ता, क्या महंगा, ये रही पूरी लिस्ट, GST की नई दरें आज से लागू

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भारत के टैक्स सिस्टम में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। नया वस्तु एवं सेवा कर (GST) यानी GST 2.0 अब पूरे देश में लागू हो गया है। सरकार ने आम लोगों को राहत देने और चीज़ें सस्ती करने के लिए पूरे कर ढांचे को सरल बना दिया है। इस बदलाव को GST परिषद ने सितंबर की शुरुआत में मंज़ूरी दे दी थी। इसका सीधा असर बाज़ार पर पड़ेगा। आज से जब आप सामान खरीदेंगे तो कई चीज़ें पहले से सस्ती होंगी, जबकि कुछ के दाम बढ़ जाएँगे।

अब सिर्फ दो टैक्स दरें

पहले, GST में कई टैक्स स्लैब थे: 5%, 12%, 18% और 28%। इससे न सिर्फ़ व्यापारी, बल्कि आम लोग भी भ्रमित हो जाते थे और यह समझना मुश्किल हो जाता था कि किस वस्तु पर कितना टैक्स लग रहा है। अब सरकार ने कर व्यवस्था को सरल और स्पष्ट कर दिया है। अब केवल दो टैक्स स्लैब होंगे: 5% और 18%। हालाँकि, सरकार ने कुछ वस्तुओं पर ज़्यादा टैक्स लगाया है, जिन्हें ‘पाप कर’ कहा जाता है। ये वे वस्तुएँ हैं जिन्हें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है – जैसे तंबाकू, शराब और पान मसाला। इन पर 40% टैक्स लगेगा। कुछ वस्तुओं पर GST की दर शून्य कर दी गई है।

सामान / सेवा पुरानी GST दर नई GST दर
पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड और लेबलड) 5% 0%
UHT (अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर) दूध 5% 0%
पिज्जा ब्रेड 5% 0%
खाखरा 5% 0%
चपाती या रोटी 5% 0%
पराठा, कुल्चा और अन्य पारंपरिक ब्रेड 5% 0%
व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा 18% 0%
कुछ जीवन रक्षक दवाएं (33 दवाएं) अलग-अलग 0%
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन 12% 0%
शार्पनर, क्रेयॉन और पेस्टल 12% 0%
कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर 12% 0%
कांच की चूड़ियां (सोना/चांदी के बिना) 12% 0%
पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टल, चॉक 12% 0%
शैक्षिक सेवाएं (निजी ट्यूशन, कक्षा 12 तक के कोचिंग सेंटर) 18% 0%
वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास पाठ्यक्रम 18% 0%
चैरिटेबल अस्पताल सेवाएं और ट्रस्ट (स्वास्थ्य, शिक्षा) 12% 0%

खाने-पीने की चीज़ें अब सस्ती

आज से रोज़मर्रा की कई चीज़ें सस्ती हो गई हैं। पहले इन पर 12% टैक्स लगता था, लेकिन अब इन्हें 5% के स्लैब में डाल दिया गया है। यानी साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बिस्कुट, नमकीन, जूस और घी जैसी चीज़ें अब कम दामों पर मिलेंगी। सैलून, स्पा, जिम और योग जैसी सेवाओं पर अब 18% की बजाय सिर्फ़ 5% GST लगेगा।

रेफ्रिजरेटर, AC और टीवी पर राहत

एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डिशवॉशर और बड़े TV जैसे महंगे घरेलू उपकरण सस्ते हो गए हैं। पहले इन पर 28% टैक्स लगता था, लेकिन अब इसे घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे इनकी कीमतों में लगभग 7 से 8 प्रतिशत की कमी आएगी। घर बनाने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। सीमेंट पर अब कम टैक्स लगेगा, जिससे निर्माण सस्ता हो जाएगा।

दोपहिया और छोटी कारें भी सस्ती

ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी इस नए GST से राहत मिली है। 1200 CC से कम इंजन वाली छोटी कारें अब सस्ती होंगी क्योंकि उन पर कर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। 350 CC से कम क्षमता वाली बाइक और स्कूटर भी 18% कर के दायरे में आ गए हैं, जिससे उनकी कीमतें कम होंगी।

बीमा खरीदना अब सस्ता होगा

बीमा प्रीमियम पर भी राहत दी गई है। पहले, बीमा सेवाओं पर 18% कर लगता था, जिससे लोगों के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा खरीदना महंगा हो जाता था। अब सरकार ने इसे कम कर दिया है। कुछ बीमा योजनाओं पर कर की दरें कम कर दी गई हैं और कुछ को पूरी तरह से कर-मुक्त कर दिया गया है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सस्ती बीमा पॉलिसियाँ प्राप्त करना आसान हो जाएगा और अधिक लोग स्वास्थ्य और जीवन बीमा का लाभ उठा पाएँगे।

तंबाकू, बीड़ी और पान मसाला महंगा हो जाएगा

तंबाकू, बीड़ी और पान मसाला पर टैक्स 40% ही रहेगा। पेट्रोल और डीज़ल की बात करें तो इनमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि ये अभी भी GST के दायरे में नहीं आते हैं। इसलिए, ईंधन की कीमतों में भी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस बीच, लग्ज़री कारों और एसयूवी पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इसके अलावा, 350 CC से ज़्यादा क्षमता वाली बाइक्स पर भी टैक्स बढ़ेगा, जिससे कीमतें बढ़ेंगी। इसके अलावा, शीतल पेय और फ्लेवर्ड वाटर जैसे ठंडे पेय पदार्थों की कीमतें भी बढ़ेंगी।