मतदाताओं की सुविधा के लिए जारी की जा रही है 'मतदाता सूचना पर्ची': हरियाणा सीईओ
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि मतदाताओं को मतदान से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए ‘मतदाता सूचना पर्चियां’ जारी की जा रही हैं। पर्ची में मतदान केन्द्र, मतदाता सूची की क्रम संख्या, मतदान की तिथि और समय, क्यूआर कोड आदि विवरण शामिल होंगे, लेकिन मतदाता की तस्वीर नहीं होगी।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि मतदाताओं को मतदान से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए ‘मतदाता सूचना पर्चियां’ जारी की जा रही हैं। पर्ची में मतदान केन्द्र, मतदाता सूची की क्रम संख्या, मतदान की तिथि और समय, क्यूआर कोड आदि विवरण शामिल होंगे, लेकिन मतदाता की तस्वीर नहीं होगी।
अग्रवाल ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मतदान तिथि यानी 30 सितंबर से कम से कम पांच दिन पहले सभी पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची वितरित करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि मतदाता पहचान पत्र के रूप में पर्ची स्वीकार नहीं की जाएगी।
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने तथा उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, आयोग दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए नियमित पर्चियों के साथ-साथ ब्रेल मतदाता सूचना पर्चियां भी जारी करेगा।
इसके अतिरिक्त, निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 31 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाता जागरूकता के लिए सटीक एवं उचित जानकारी सुनिश्चित करने के लिए, चार मानकीकृत 'मतदाता सुविधा पोस्टर' (वीएफपी) प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।
इन पोस्टरों में मतदान केन्द्र, उम्मीदवारों की सूची, क्या करें और क्या न करें, अनुमोदित पहचान दस्तावेज और मतदान प्रक्रिया के बारे में विवरण दिया जाएगा। अग्रवाल ने कहा कि मतदान केंद्रों पर मतदाता सहायता बूथ स्थापित किए जाएंगे, जिनमें बीएलओ और अधिकारी तैनात रहेंगे, जो मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र का नंबर और मतदाता सूची में क्रम संख्या ढूंढने में सहायता करेंगे।
इन मतदाता सहायता बूथों (वीएबी) पर स्पष्ट चिह्न लगाए जाएंगे तथा इन्हें मतदान केंद्रों के पास स्थापित किया जाएगा, ताकि चुनाव के दिन मतदाता इन्हें आसानी से देख सकें। ईआरओ-नेट से प्राप्त एक वर्णमाला लोकेटर वीएबी पर रखा जाएगा, जिससे मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम और क्रम संख्या आसानी से ढूंढने में मदद मिलेगी।
लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र का प्रबंधन पूरी तरह से महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। महिला कर्मियों वाले इन मतदान केंद्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों सहित सभी चुनाव कर्मी महिलाएं होंगी।
इसके अतिरिक्त, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मॉडल मतदान केंद्र होगा, जिसमें स्थानीय सामग्रियों और कला रूपों का प्रदर्शन किया जाएगा। अग्रवाल ने यह भी बताया कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक मतदान केन्द्र होगा जिसका प्रबंधन उस जिले में उपलब्ध सबसे युवा पात्र कर्मचारियों की टीम द्वारा किया जाएगा।
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