हरियाणा में किराएदारों के लिए खुशखबरी, संपत्ति का मिलेगा मालिकाना हक, जानिए कैसे करें आवेदन?
सज्जन कुमार, चंडीगढ़:
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने शहरी निकायों के किराएदारों/लीजधारकों/तहबाजारी वालों के लिए सम्पत्ति के स्वामित्व का दावा प्रस्तुत करने की आखरी समय-सीमा 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि अभी तक मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 5962 आवेदन स्वीकृत हुए हैं तथा 5026 की रजिस्ट्री भी करवा दी गई है।
सुधा ने यह भी बताया कि इस योजना के तहत पहले 31 दिसंबर 2020 को जिन दुकानदारों को 20 वर्ष या इससे अधिक का समय किराया/लीज/तहबाजारी पर काबिज़ हुए पूरा हो चुका है, वे ही आवेदन कर सकते थे। परंतु अब जनता के अनुरोध पर मुख्यमन्त्री श्री नायब सिंह सैनी ने आवेदन करने की अंतिम समय सीमा को बढ़ा कर 31 अक्तूबर 2024 तक कर दिया है।
उन्होंने बताया कि नगरपालिका के किराए/लीज/तहबाजारी वाली जो दुकान/मकान पर किसी व्यक्ति को 31 अक्तूबर 2024 तक 20 वर्ष या उससे अधिक का समय हो गया है, तो अब वे भी पोर्टल पर आवेदन कर सकेगें।
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