Thursday, February 12, 2026
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UP News : कुलदीप सेंगर की जमानत पर ‘सुप्रीम’ कोर्ट में आज सुनवाई, CBI ने हाईकोर्ट से मिली बेल को दी है चुनौती…

उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई राहत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। यह मामला साल 2017 का है, जिसमें सेंगर पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप सिद्ध हुआ था। विशेष अदालत ने वर्ष 2019 में उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर उठे सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की अपील लंबित रहने तक उनकी सजा पर रोक लगाते हुए उनकी जमानत मंजूर की थी। कोर्ट ने उन्हें दिल्ली में रहने और अन्य कड़ी शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। पीड़िता ने इस फैसले को अपने परिवार के लिए खतरा बताते हुए सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है।

कौन करेगा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ?

इस संवेदनशील मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय अवकाशकालीन पीठ द्वारा किए जाने की संभावना है, जिसमें जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस जॉर्ज मसीह भी शामिल होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अंजले पटेल और पूजा शिल्पकार द्वारा दाखिल एक अलग याचिका पर भी विचार किया जाएगा, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है।

CBI ने क्या कहा ?

सीबीआई ने अपनी अपील में तर्क दिया है कि दिल्ली हाईकोर्ट यह ध्यान रखने में असफल रहा कि कुलदीप सिंह सेंगर एक जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और संवैधानिक पद पर रहते हुए उन पर समाज और राज्य के प्रति अधिक जिम्मेदारी बनती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने पोक्सो अधिनियम के उद्देश्य और उसकी मंशा के अनुरूप व्याख्या नहीं की, जिससे कानून की गंभीर त्रुटि हुई है।

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