दिल्ली के रोहिणी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर को गिरफ्तार किया

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 34 में बृहस्पतिवार को राज्य पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की एक टीम ने नीरज बवाना-नवीन बाली गिरोह के एक सदस्य को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि राहुल डबास हत्या के मामले में वांछित था और हत्या के प्रयास व फिरौती के सात अन्य मामलों में कथित तौर पर शामिल था।

अधिकारी ने बताया, ”विशेष प्रकोष्ठ की एक टीम को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर बृहस्पतिवार को रोहिणी सेक्टर 34 में किसी से मिलने आ रहा है। जाल बिछाया गया लेकिन उसने पुलिस को देख हमारी टीम पर गोलियां चलाईं।”

अधिकारी ने बताया कि टीम के सदस्यों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थीं, जिस वजह से कोई घायल नहीं हुआ।

उन्होंने बताया कि डबास को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। अधिकारी ने बताया कि उसके पास से एक बन्दूक बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवाना और नवीन बाली का करीबी सहयोगी है।

दिल्ली: सोशल मीडिया दोस्त ने किया नाबालिग लड़की से दुष्कर्म

दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के सागरपुर इलाके में एक लड़की के साथ उसके दोस्त ने कथित तौर पर बलात्कार किया, उसके साथ मारपीट की और उसे डाबरी मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास फेंक दिया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग से दोस्ती करने वाले आरोपी को पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता कोचिंग क्लास के लिए गई थी जिसके बाद वह अपने एक दोस्त से मिलने गई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमें पता चला कि उसने अपने सोशल मीडिया मित्र से मिलने की योजना बनाई और वहां उसके साथ बलात्कार किया गया। मामले की आगे की जांच की जा रही है।”

दिल्ली : निजी कंपनी में कार्यरत एनआरआई महिला से दुष्कर्म, सीईओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

दिल्ली की एक निजी कंपनी में कार्यरत एनआरआई महिला से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के लिए कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, घटना नयी दिल्ली जिले के चाणक्यपुरी इलाके में स्थित पांच सितारा एक होटल में 14 सितंबर 2023 को हुई।

पुलिस ने बताया कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक ने शनिवार रात को शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ चाणक्यपुरी थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह कंपनी में सहायक महाप्रबंधक के रूप में काम करती थी, जिसमें आरोपी सीईओ के पद पर था।

शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी उसके एक रिश्तेदार का परिचित था और उसने ही पीड़िता को नौकरी दिलाने में मदद की थी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।