दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में बड़ी राहत मिली है. दिल्ली कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन में शामिल न होने पर गिरफ्तारी के खिलाफ उन्हें जमानत दे दी है. बता दें कि ईडी दिल्ली के कठित शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को कई नोटिस भेज चुकी है. लेकिन केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं.
कोर्ट में पेश हुए सीएम अरविंद केजरीवाल
बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल को तलब किया था. तब वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए थे, इसके बाद उन्हें फिर से निर्देश दिया गया. जिसके चलते आज केजरीवाल फिजिकली पेश हुए और जमानत मिल गई. वहीं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि समन कानून के अनुसार नहीं हैं और अवैध हैं. अदालत अब इसका फैसला करेगी.
CM केजरीवाल ने दी थी समन को चुनौती
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया था. केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि उन्हें 16 मार्च के लिए पेशी से छूट दी जाए और उनके वकील को प्रतिनिधित्व करने की अनुमित दी जाए. केजरीवाल की इस याचिका का ईडी ने विरोध किया था.