पंजाब सरकार ने पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 13.16 करोड़ रुपये किए जारी: डॉ. बलजीत कौर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जहां हर वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है, वहीं पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए भी लगातार काम कर रही है। पंजाब सरकार ने चालू वर्ष के दौरान पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आशीर्वाद योजना के तहत 13.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। यह बात सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही।

Sep 25, 2024 - 12:37
 7
पंजाब सरकार ने पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 13.16 करोड़ रुपये किए जारी: डॉ. बलजीत कौर
पंजाब सरकार ने पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 13.16 करोड़ रुपये किए जारी: डॉ. बलजीत कौर
Advertisement
Advertisement

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जहां हर वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है, वहीं पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए भी लगातार काम कर रही है। पंजाब सरकार ने चालू वर्ष के दौरान पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आशीर्वाद योजना के तहत 13.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। यह बात सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही।

इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत जिलों अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, लुधियाना, मानसा, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, एसबीएस नगर, संगरूर और मलेरकोटला को वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के लिए पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभार्थियों को वर्ष 2024-25 के दौरान आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के लिए 13.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इस राशि के अंतर्गत पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 2581 लाभार्थी शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य में कम आय वाले परिवारों से संबंधित लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा 51,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। डॉ. कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदक को पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित होना चाहिए और उनकी वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए।

इस योजना के तहत पात्र परिवारों को दो बेटियों तक लाभ प्रदान किया जाता है। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाता है।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow