कांग्रेस सांसद जेपी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, हलफनामें में आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करने का आरोप
पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिसार से कांग्रेस के लोकसभा सांसद जय प्रकाश उर्फ जेपी की आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती है। बीते दिनों संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में जेपी के निर्वाचन को लेकर चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में जेपी पर चुनाव आयोग को दिए हलफनाने में आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करने का आरोप है।
चंद्रशेखर धरणी, चंडीगढ़:
पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिसार से कांग्रेस के लोकसभा सांसद जय प्रकाश उर्फ जेपी की आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती है। बीते दिनों संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में जेपी के निर्वाचन को लेकर चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में जेपी पर चुनाव आयोग को दिए हलफनाने में आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करने का आरोप है। याचिकाकर्ताओं मनप्रीत सिरसवा और राज महक तथा अन्य ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान हिसार संसदीय सीट से अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में जय प्रकाश ने अपने खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं होने की बात कही है।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 2004 के चुनाव में दाखिल अपने नामांकन में जयप्रकाश ने खुद पर अलग-अलग अदालतों में पांच आपराधिक मामले चलने की बात कही थी, जोकि लंबित थे। इसके उलट अपने ताजा हलफनामे में उन मामलों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। याचिका में कहा गया है कि 2004 में जय प्रकाश की ओर से बताए गए धोखाधड़ी, शस्त्र अधिनियम और आपराधिक साजिश जैसे सभी मामले अभअ भी कोर्ट में लंबित हैं।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दायर याचिका में तथ्यों को छिपाने से अयोग्यता की संभावना बनती है। याचिकाकर्ताओं ने जयप्रकाश को अयोग्य ठहराने और हिसार सीट को रिक्त घोषित करने के निर्देश देने की मांग की है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में जय प्रकाश ने हिसार संसदीय सीट से बीजेपी के रणजीत सिंह चौटाला को हराकर जीत दर्ज की थी।
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