PEDA ने 20 हजार कृषि सौर पंपों के लिए आवेदन किए आमंत्रित

पंजाब में कृषि क्षेत्र को हरित बनाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने की दिशा में, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पीईडीए) ने कृषि उपयोग के लिए समर्पित 20,000 सौर पंपों (सतही और सबमर्सिबल) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पंजाब के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने संगरूर में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि सौर पंप लगाने के इच्छुक किसान अब 9 सितंबर से 30 सितंबर, 2024 तक www.pmkusum.peda.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Sep 8, 2024 - 09:27
Sep 8, 2024 - 10:10
 33
PEDA ने 20 हजार कृषि सौर पंपों के लिए आवेदन किए आमंत्रित
PEDA ने 20 हजार कृषि सौर पंपों के लिए आवेदन किए आमंत्रित

पंजाब में कृषि क्षेत्र को हरित बनाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने की दिशा में, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पीईडीए) ने कृषि उपयोग के लिए समर्पित 20,000 सौर पंपों (सतही और सबमर्सिबल) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पंजाब के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने संगरूर में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि सौर पंप लगाने के इच्छुक किसान अब 9 सितंबर से 30 सितंबर, 2024 तक www.pmkusum.peda.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किसानों के पास 3, 5, 7.5 और 10 एचपी क्षमता वाले सोलर पंप के लिए आवेदन करने का विकल्प है। सोलर पंप स्थापना के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को 60% और अनुसूचित जाति (एससी) के किसानों को 80% सब्सिडी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 2000 तथा ग्राम पंचायतों के लिए 3000 सौर पंप निर्धारित किए हैं। डार्क जोन (अति-दोहित भूजल ब्लॉक) के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में, ये पंप उन किसानों को आवंटित किए जाएंगे जिनके बोरवेल पर पहले से ही सूक्ष्म (ड्रिप/स्प्रिंकलर) सिंचाई प्रणाली स्थापित है।

इसके अतिरिक्त, अमन अरोड़ा ने बताया कि गांव के तालाबों, खेत तालाबों या नहर के पानी की डिग्गियों से पानी निकालने के लिए डीजल पंप का उपयोग करने वाले किसान और पंचायतें भी इस योजना के तहत पात्र हैं। कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन किसानों के पास पीएसपीसीएल के बिजली मोटर कनेक्शन हैं या जिन्होंने अपने या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर सिंचाई के लिए सोलर पंप लगवाए हैं, वे इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। इच्छुक किसान अधिक जानकारी के लिए www.pmkusum.peda.gov.in पर जा सकते हैं और योजना का ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं।

12 जिलों के 37 सुरक्षित ब्लॉकों का विवरण

पेडा ने राज्य के 12 जिलों में 37 सुरक्षित ब्लॉकों की पहचान की है, जहां भूजल सुरक्षित स्तर पर है। बठिंडा जिले के तलवंडी साबो, संगत, रामपुरा, श्री मुक्तसर साहिब के गिद्दड़बाहा, लंबी, मलोट, श्री मुक्तसर साहिब, फाजिल्का जिले के अबोहर, अरनीवाला शेख सुबनपुर, फाजिल्का, खुइयां सरवर, फिरोजपुर जिले के मक्खू, गुरदासपुर के दीना नगर, दोरांगला, श्री हरगोबिंदपुर, होशियारपुर के होशियारपुर-द्वितीय, भूंगा, हाजीपुर, माहिलपुर, मुकेरियां, मानसा के बुढलाडा, झुनीर, सरदूलगढ़, एसबीएस नगर के बलाचौर और सरोया, पठानकोट के बम्याल, धार कलां, नरोट जैमल सिंह, पठानकोट, सुजानपुर, घरोटा, पटियाला के घनौर, रोपड़ के आनंदपुर साहिब, रोपड़ और नूरपुर बेदी और एसएएस नगर के माजरी ब्लॉक सुरक्षित क्षेत्र में आते हैं। इन सुरक्षित ब्लॉकों के किसान बिना किसी शर्त के पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow