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‘धर्म के नाम पर नदी प्रदूषित करने का अधिकार किसी को नहीं’: मद्रास हाई कोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी धर्म के नाम पर जल स्रोत को प्रदूषित करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने मृतकों से जुड़े अनुष्ठानों के दौरान थामिराबरानी नदी में बड़े पैमाने पर कपड़े और अन्य सामान फेंके जाने पर चिंता जताई।

9 जुलाई को जारी एक आदेश में जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और बी पुगलेंधी की मदुरै बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधीन है। बेंच ने कहा कि आस्था रखने वाले लोग केवल उन्हीं धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक रूप से फायदेमंद हों और जिनसे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे या दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। ‘बार एंड बेंच’ की रिपोर्ट के अनुसार, बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि “किसी को भी धर्म के नाम पर जल स्रोत को प्रदूषित करने का अधिकार नहीं है।”

यह टिप्पणी कोर्ट द्वारा तिरुनेलवेली जिले में एक मंडपम के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ ‘तमिलनाडु भूमि अतिक्रमण अधिनियम’ के तहत शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई।

कोर्ट ने प्रदूषण के चिंताजनक आंकड़ों का हवाला दिया

सुनवाई के दौरान, कोर्ट को बताया गया कि हज़ारों श्रद्धालु अंतिम संस्कार से जुड़े अनुष्ठान करने के लिए थामिराबरानी नदी के स्नान घाटों पर आते हैं। इस दौरान इस्तेमाल किए गए और नए कपड़े, तौलिए, चप्पल और मृतक से जुड़ी अन्य चीजें नदी में फेंक दी जाती हैं। बेंच ने पर्यावरण कार्यकर्ता मूर्ति से बात की, जो नदी की सफाई में शामिल रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हर दिन कम से कम एक टन कपड़े नदी में फेंके जाते हैं।

कोर्ट ने एक पुस्तिका का भी हवाला दिया जिसमें बताया गया था कि 7 मई से 28 मई के बीच सफाई अभियान के दौरान नदी से 86 से 90 टन कपड़े निकाले गए। इसके साथ ही 1,385 किलोग्राम प्लास्टिक, 374 किलोग्राम सैनिटरी नैपकिन और डायपर, 220 किलोग्राम कांच की बोतलें और 115 किलोग्राम चप्पलें भी निकाली गईं।

बेंच ने गौर किया कि पॉलिएस्टर के कपड़े बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और नदी की तलहटी में फंसने के बाद बैक्टीरिया के पनपने की जगह बन सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि नदी में पाए जाने वाले भारतीय काले कछुए और भारतीय फ्लैपशेल कछुए फेंके गए कपड़ों में फंस सकते हैं और दम घुटने से मर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21, तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1939 की धारा 36 और जल अधिनियम, 1974 की धारा 24 का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा कि उसके सामने पेश किए गए आंकड़े चिंताजनक थे और प्रशासन को युद्ध स्तर पर लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत थी। “क्योंकि यह नदी को नष्ट कर रहा है, इसलिए हमें दखल देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।”

अंतिम आदेश से पहले सभी पक्षों की बात सुनी जाएगी

हालांकि, बेंच ने तुरंत रोक लगाने वाले निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस मामले में बड़ी संख्या में हिंदुओं की धार्मिक मान्यताएं और भावनाएं जुड़ी हुई थीं। कोर्ट ने कहा कि अंतिम आदेश पारित करने से पहले सभी संबंधित पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए।

कोर्ट ने तिरुनेलवेली के ज़िला कलेक्टर को निर्देश दिया कि वे सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि 16 जुलाई को आदेश पारित करने का प्रस्ताव है। धार्मिक संगठनों और कार्यकर्ताओं को मामले में दखल देने और अपनी बात रखने की अनुमति दी गई है। ज़िला प्रशासन से अंतिम समाधान के लिए कोर्ट के सामने प्रस्ताव रखने को भी कहा गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील रामासामी एस पेश हुए, सरकारी वकील एम कन्नन ने अधिकारियों का प्रतिनिधित्व किया, जबकि वकील वीआर षणमुगनाथन और एन शर्मिया हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग की ओर से पेश हुए।

 

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