लंदन हाई कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया के सिविल रिकवरी केस में बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मोदी को 10.7 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की रकम चुकाने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया है। यह फैसला मंगलवार को लंदन सर्किट कमर्शियल कोर्ट के जज साइमन टिंकलर ने सुनाया।
4.1 मिलियन डॉलर की मूल बकाया राशि
कोर्ट ने पाया कि नीरव मोदी उस पर्सनल गारंटी के तहत जिम्मेदार थे, जिस पर उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उनकी एक कंपनी को दिए गए लोन के सिलसिले में हस्ताक्षर किए थे। जज ने कहा कि मोदी 4.1 मिलियन डॉलर की मूल बकाया राशि और बैंक द्वारा कैलकुलेट किए गए अतिरिक्त ब्याज के लिए जिम्मेदार थे।
कोर्ट ने यह भी कहा कि मोदी बैंक के दावे के खिलाफ कोई ठोस बचाव पेश करने में नाकाम रहे। यह लोन मूल रूप से जुलाई 2012 में दुबई स्थित कंपनी ‘फायरस्टार डायमंड FZE’ को दिया गया था, जो मोदी की कंपनी थी।
3 अगस्त 2013 को इस सुविधा के लिए पर्सनल गारंटी पर हस्ताक्षर
इसके बाद, उन्होंने 3 अगस्त 2013 को इस सुविधा के लिए पर्सनल गारंटी पर हस्ताक्षर किए, जिससे वे लोन चुकाने की जिम्मेदारी के लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह हो गए। 2018 की शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से जुड़े बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोप सामने आने के बाद यह विवाद बढ़ गया; इस मामले में मोदी का भी नाम आया था।
इन घटनाओं के बाद, बैंक ऑफ इंडिया ने लोन वापस मांगकर अपना बकाया वसूलने की प्रक्रिया शुरू की। मार्च और अप्रैल 2018 में फायरस्टार डायमंड और नीरव मोदी दोनों को औपचारिक मांग पत्र भेजे गए, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला। दिलचस्प बात यह है कि 17 फरवरी 2018 के एक ईमेल में, मोदी ने खुद इस विवाद से पैदा हुई वित्तीय मुश्किलों को स्वीकार किया था।
उन्होंने लिखा था कि मीडिया की जांच-पड़ताल के कारण तलाशी और ज़ब्ती की कार्रवाई हुई, जिससे फायरस्टार से जुड़ी कंपनियों पर बुरा असर पड़ा और उनका कामकाज लगभग ठप हो गया, जिससे बैंक का बकाया चुकाने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई।
कोर्ट ने मार्च 2024 में ही 4.1 मिलियन डॉलर की मूल राशि और ब्याज के लिए बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में समरी जजमेंट दे दिया था। बाद में अक्टूबर 2025 में एक और मांग पत्र जारी किया गया, जिससे बैंक की वसूली की कोशिशों को और मजबूती मिली।
गिरफ्तारी के बाद से UK की हिरासत में
सुनवाई के दौरान, मोदी ने तीन मुख्य आपत्तियां उठाईं कि पर्सनल गारंटी लागू करने योग्य नहीं थी, कि उन्हें लोन चुकाने की कोई वैध मांग नहीं मिली थी, और यह कि लोन वापस मांगने को सही ठहराने के लिए कोई बड़ा प्रतिकूल बदलाव नहीं हुआ था।
हालांकि, कोर्ट ने इन सभी तर्कों को खारिज कर दिया। जज टिंकलर ने फैसला सुनाया कि अप्रैल 2018 और अक्टूबर 2025 के डिमांड नोटिस सही तरीके से पहुंचा दिए गए थे।
कोर्ट ने यह भी देखा कि अक्टूबर 2025 का नोटिस लंदन की HMP थेम्ससाइड जेल में भेजा गया था, जहां मोदी अभी बंद हैं, और मोदी ने खुद पहले 2018 की डिमांड की एक कॉपी अपने कानूनी प्रतिनिधियों के साथ शेयर की थी।
जज ने आगे कहा कि फरवरी 2018 से यह मानना सही है कि PNB धोखाधड़ी के आरोपों का फायरस्टार कंपनियों पर काफी असर पड़ा, जिससे मोदी की गारंटी की वैल्यू कम हो गई।
49 साल के नीरव मोदी मार्च 2019 में PNB घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद से UK की हिरासत में हैं। इस घोटाले में विदेशी क्रेडिट हासिल करने के लिए धोखाधड़ी से ‘लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग’ का इस्तेमाल किया गया था।
मार्च 2026 में उनके प्रत्यर्पण की अपील खारिज कर दी गई, जिससे उनके भारत लौटने का रास्ता साफ हो गया। मौजूदा फैसला बैंक ऑफ़ इंडिया के उस सिविल रिकवरी दावे से अलग है जो उनकी पर्सनल गारंटी के तहत किया गया है।
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