हरियाणा सरकार ने स्टिल्ट+4 निर्माण पर लगाई रोक
हरियाणा सरकार ने स्टिल्ट+4 निर्माण पर रोक लगा दी है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मसले की सुनवाई के दौरान हरियाणा एडवोकेट जनरल ने इसका आश्वासन दिया है। 28 अगस्त से स्टिल्ट + 4 निर्माण पर रोक मानी जाएगी। स्टिल्ट + 4 निर्माण पर रोक हाई कोर्ट में सरकार का अगला जवाब दायर करने तक रहेगी।
एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़:
हरियाणा सरकार ने स्टिल्ट+4 निर्माण पर रोक लगा दी है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मसले की सुनवाई के दौरान हरियाणा एडवोकेट जनरल ने इसका आश्वासन दिया है। 28 अगस्त से स्टिल्ट + 4 निर्माण पर रोक मानी जाएगी। स्टिल्ट + 4 निर्माण पर रोक हाई कोर्ट में सरकार का अगला जवाब दायर करने तक रहेगी। हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने यह आदेश जारी किया। गुरुग्राम सिटीजन काउंसिल वर्सिज स्टेट ऑफ़ हरियाणा मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने यह आश्वासन दिया।
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