लुधियाना में आबकारी विभाग ने नाबालिगों को शराब परोसने के खिलाफ चलाया 2 दिवसीय अभियान

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शनिवार को कहा कि आबकारी विभाग की लुधियाना पूर्वी रेंज ने 30 और 31 अगस्त को 2 दिवसीय विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया, जिसमें कम उम्र के ग्राहकों को शराब परोसने वाले शराब ठेकों, होटलों, क्लबों, बार और पबों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया गया।

Sep 2, 2024 - 09:12
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लुधियाना में आबकारी विभाग ने नाबालिगों को शराब परोसने के खिलाफ चलाया 2 दिवसीय अभियान
लुधियाना में आबकारी विभाग ने नाबालिगों को शराब परोसने के खिलाफ चलाया 2 दिवसीय अभियान

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शनिवार को कहा कि आबकारी विभाग की लुधियाना पूर्वी रेंज ने 30 और 31 अगस्त को 2 दिवसीय विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया, जिसमें कम उम्र के ग्राहकों को शराब परोसने वाले शराब ठेकों, होटलों, क्लबों, बार और पबों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया गया।

आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि दो दिवसीय इस प्रवर्तन अभियान के दौरान 23 परिसरों का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि 9 बारों में नाबालिग ग्राहकों को शराब परोसकर कानून का उल्लंघन किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इन उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मंत्री ने कहा कि यह अभियान एक सतत प्रयास का हिस्सा है तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त (कराधान) विकास प्रताप सिंह और आबकारी एवं कराधान आयुक्त वरुण रूजम की प्रत्यक्ष निगरानी में राज्य के विभिन्न भागों में इसी प्रकार की प्रवर्तन कार्रवाइयां नियमित रूप से की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन दलों को कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर प्रतिष्ठानों की निगरानी और निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

चीमा ने कहा कि पंजाब नशा लाइसेंस और बिक्री आदेश 1956 के तहत किसी भी लाइसेंसधारक को 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब बेचना प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर मुकदमा चलाया जा सकता है और लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। मंत्री ने आगे बताया कि इस दो दिवसीय अभियान के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों के मालिकों और प्रबंधकों को युवाओं और समाज के प्रति उनकी महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी की भी याद दिलाई गई।

उन्होंने कहा कि उन्हें शराब परोसने से पहले ग्राहकों की आयु की जांच सहित आबकारी प्रावधानों और नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। आबकारी विभाग ने बार मालिकों और प्रबंधकों को कानून के अनुसार वैधानिक चेतावनियों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने और अपनी संचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है। आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे भविष्य में उल्लंघन को रोकने के लिए अपने कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण देंगे।

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