कोचिंग हादसे पर सुनवाई आज, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- बिना सिस्टम की मिलीभगत के ऐसा निर्माण नहीं होता, जिम्मेदारी हो तय
दिल्ली के राउ IAS कोचिंग की बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई।
दिल्ली के राउ IAS कोचिंग की बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई। वहीं, हाईकोर्ट ने इस मामले में MCD को जमकर फटकार लगाई। और साथ ही सवाल भी उठाएं है कि अब
किस MCD पर कार्रवाई की गई है।
हाईकोर्ट ने कहा कि एक दूसरे पर ब्लेम लगाए जा रहै हैं। लेकिन जिम्मेदारी तय करनी होगी। वहां, पानी कैसे भर गया। ऐसे निर्माण बिना सिस्टम की मिलीभगत के नहीं होते। कोर्ट ने कहा कि MCD अधिकारी AC ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते है। सिर्फ जूनियर अधिकारियों को सस्पेंड करके मामले का हल नहीं निकलेगा।
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