दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आरोपी आमिर को NIA ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा
दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आरोपी आमिर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और उसे 10 दिन की NIA रिमांड पर भेज दिया गया। इस दौरान NIA आमिर से उसके संपर्क नेटवर्क और फंडिंग स्रोतों से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ करेगी।
दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आरोपी आमिर को पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की NIA रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड अवधि के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) आमिर से उसकी डिजिटल डिवाइस, संपर्क नेटवर्क और फंडिंग स्रोतों से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि आमिर ने आत्मघाती हमलावर उमर को हमले में इस्तेमाल की गई कार उपलब्ध कराई थी।
कोर्ट में पेश किया गया आरोपी
NIA ने लंबी पूछताछ के बाद रविवार को आमिर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। सोमवार सुबह उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 10 दिनों की NIA हिरासत में भेज दिया। इस दौरान एजेंसी उसके नेटवर्क और हमले की साजिश के बारे में विस्तार से जानकारी जुटाएगी।
साजिश में शामिल होने की आशंका
सूत्रों के अनुसार, आमिर ने उमर के साथ मिलकर दिल्ली ब्लास्ट की साजिश तैयार की थी। जांच में कई राज्यों से जुड़े सुराग भी सामने आ रहे हैं, जिन्हें NIA खंगाल रही है। NIA ने बताया कि आमिर ने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी को वही कार दी थी, जिसे बाद में विस्फोट में इस्तेमाल किया गया। कार उसके नाम से रजिस्टर्ड थी और उसी ने वाहन-आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (VBIED) में बदला था।
पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी
NIA ने आमिर राशिद अली को ब्लास्ट के एक दिन बाद 11 नवंबर को हिरासत में लिया था। प्रारंभिक पूछताछ के बाद रविवार को उसकी भूमिका स्पष्ट होने पर औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी अब हमले की साजिश, फंडिंग चैनल और लॉजिस्टिक्स की जांच में जुटी है।
अब तक 73 गवाहों से पूछताछ
NIA के अनुसार, अब तक इस मामले में 73 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है, जिनमें धमाके में घायल हुए लोग भी शामिल हैं। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और एजेंसी दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, यूपी पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है।
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