मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CGM) ने यहां सेक्टर-17 बस स्टैंड पर बिना लाइसेंस के यात्रियों को पैक किए हुए बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलें बेचते पकड़े गए दुकानदार को आरोपी करार देते हुए पूरे दिन कोर्ट में खड़े रहने की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी दुकानदार की पहचान अजय कुमार के रूप में हुई है, जो सेक्टर-17 ISBT पर अजय ट्रेडर्स के नाम से कन्फेक्शनरी की दुकान चलाता है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत यह कार्रवाई की गई। दर्ज मामले के तहत आरोपी के खिलाफ सेक्टर-16 GMSH के स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शिकायत दी थी। दर्ज मामले के तहत चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शिकायत में बताया कि 16 नवंबर 2022 को उनकी टीम खाद्य पदार्थों का निरीक्षण करने सेक्टर-17 स्थित आईएसबीटी पहुंची थी।
उन्होंने देखा कि बस स्टैंड पर अजय ट्रेडर्स के नाम से चल रही हलवाई की दुकान पर यात्रियों को पैक्ड बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स और बोतलबंद पानी बेचा जा रहा है। इस संबंध में उनसे लाइसेंस के बारे में पूछा गया। इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अजय कुमार के खिलाफ चालान जारी कर केस दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी दुकानदार अजय को संबंधित अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
