मंत्रिमंडल ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन अध्यादेश को दी मंजूरी, अब इस वर्ग को मिलेगा आरक्षण
एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़:
हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ‘बी’ के व्यक्तियों को आनुपातिक आरक्षण देने के उद्देश्य से सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9, 59 और 120 में संशोधन करने का निर्णय किया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन करने के लिए हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2024 लाने का निर्णय लिया है।
इस प्रगतिशील परिवर्तन से पिछड़े वर्ग (बी) के वंचित व्यक्तियों के सशक्तिकरण और उत्थान में सहायता मिलेगी। चूंकि अभी हरियाणा विधानसभा का सत्र नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल ने अध्यादेश लाने को मंजूरी दी है। इससे पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचित पदों के लिए पिछड़े वर्ग (बी) के सदस्यों के लिए सीटों का आरक्षित किया जा सकेगा।
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