क्या दिल्ली में आज से पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल? सरकार ने रुख किया साफ
उन्होंने कहा कि सरकार सुचारू बदलाव सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया में तेजी ला रही है और आज रात बैठक कर तय किया जाएगा कि कितना काम बाकी है और इसे कब लागू किया जाएगा।

दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी के पेट्रोल पंपों पर 1 अप्रैल से 15 साल से पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं देने का फैसला देरी से लागू हो सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सभी जगहों पर अभी जरूरी उपकरण नहीं लग पाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सुचारू बदलाव सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया में तेजी ला रही है और आज रात बैठक कर तय किया जाएगा कि कितना काम बाकी है और इसे कब लागू किया जाएगा।
उन्होंने माना कि कुछ जगहों पर अभी भी जरूरी सुविधाओं का अभाव है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास जारी हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि जहां उपकरण नहीं हैं, वहां जल्द से जल्द इसे लगाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उचित प्रबंधन के बिना इसे शुरू करने के बजाय इसमें देरी करना बेहतर है।
दिल्ली के सभी फ्यूल स्टेशनों पर CCTV कैमरे लगेंगे- सिरसा
मंत्री ने आगे कहा, "हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि दिल्ली के सभी फ्यूल स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे हों, जो रजिस्ट्रेशन के वर्ष के आधार पर गाड़ियों की आयु निर्धारित करेंगे, जो गाड़ियां मानदंडों को पूरा नहीं करेंगी, उसे फ्यूल नहीं दिया जाएगा और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा,'' प्रदूषण पर कंट्रोल के मद्देनजर बैन की घोषणा करते हुए मंत्री ने कहा था कि उपकरणों के इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर कनेक्शन 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा।
पुरानी गाड़ियों को फ्यूल न देने का नियम कब से होगा लागू?
15 साल से पुराने वाहनों को ईंधन न देने के नियम को लागू करने की समय-सीमा के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, ''नीति को जल्द से जल्द लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सभी नामित पेट्रोल पंप पूरी तरह से इस तरह की सुविधा से लैस होने में कुछ और दिन लग सकते हैं. उन्होंने कहा, "हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते हैं जहां कुछ स्थानों पर ये नियम शुरू हो जाए और कुछ जगहों पर इसकी तैयारी न हो पाए. हमारा लक्ष्य पूर्ण कार्यान्वयन है।"
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