पंजाब में महंगा हुआ वाहनों का रजिस्ट्रेशन, जाने कितना देना होगा टैक्स
अगर आप भी पंजाब में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी अहम है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब पंजाब में गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन महंगा हो गया है।
अगर आप भी पंजाब में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी अहम है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब पंजाब में गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन महंगा हो गया है। क्योंकि राज्य में ग्रीन टैक्स लागू कर हो गया है। इसे लेकर नोटिफकेशन भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब गैर परिवहन वाहन (वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण पर) ग्रीन टैक्स चुकाना होगा।
एलपीजी, सीएनजी, बैटरी और सोलर पावर वाले वाहन कैटैगरी से बाहर
बता दें कि डीजल और पेट्रोल वाहनों पर यह अलग-अलग ग्रीन टैक्स रखा गया है। हालांकि एलपीजी, सीएनजी, बैटरी या सोलर पावर से चलने वाले वाहनों को इस कैटैगरी से बाहर रखा गया है। वाहनों की आरसी बनाने पर भी डेढ़ से दो फीसदी टैक्स लगेगा।
ये होंगे टैक्स के रेट
जानकारी के अनुसार अब 15 साल पुराने नॉन ट्रासंपोर्ट वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए पेट्रोल टू व्हीलर वाहन मालिकों को 500 और डीजल चालकों को एक हजार ग्रीन टैक्स लगेगा। इसी तरह फोर व्हीलर व्हीकल के लिए 1500 सीसी के नीचे 3000 पेट्रोल व चार हजार डीजल वाहन का रहेगा। इसी तरह 1500 सीसी पेट्रोल दोपहिया वाहन पर 4 हजार और डीजल वाहन पर 6 हजार रुपए का शुल्क तय किया गया है।
वहीं, ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए नए टैक्स तय किए हैं। ऐसे काॅमर्शियल मोटर साइकिल पर 200 रुपए, थ्री व्हीलर पर 300 रुपए, मोटर कैब/ मैक्सी कैब 500 रुपए, लाइट मोटर 1500 रुपए, मीडियम मोटर व्हीकल 2000 रुपए और हैवी व्हीकल के लिए 2500 रुपए सालाना तय किया गया है।
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