क्या है तोशाखाना मामला ? जिसको लेकर इमरान खान और बुशरा बीबी को हुई 17 साल की जेल…
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्हें अब तोशाखाना से जुड़े एक और मामले में फिर से सज़ा सुनाई गई है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में बड़ी कानूनी राहत नहीं मिली है। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शनिवार को दोनों को तोशाखाना-2 मामले में दोषी ठहराते हुए 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई है। इस समय इमरान खान पहले से ही जेल में बंद हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फैसला एक स्पेशल कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी माना गया।
क्या है तोशाखाना मामला?
पाकिस्तान के नियमों के मुताबिक, किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या गणमान्य व्यक्ति से मिलने वाला हर उपहार सरकार की संपत्ति माना जाता है और उसे राजकीय भंडार यानी तोशाखाना में जमा करना अनिवार्य होता है। यदि कोई प्रधानमंत्री या उच्च पदस्थ अधिकारी उस उपहार को अपने पास रखना चाहता है, तो उसे उसकी तय कीमत सरकारी खजाने में जमा करनी होती है।
यह कीमत आमतौर पर नीलामी या आधिकारिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के जरिए निर्धारित की जाती है। तोशाखाना में रखे गए उपहार या तो सरकारी संग्रह का हिस्सा बने रहते हैं या फिर नीलाम किए जाते हैं, और उससे मिलने वाली राशि सीधे राष्ट्रीय कोष में जाती है।
इमरान खान से कैसे जुड़ा यह विवाद?
इस मामले की शुरुआत इमरान खान के प्रधानमंत्री कार्यकाल से मानी जाती है। 2018 में सत्ता संभालने के बाद, उन्हें विभिन्न आधिकारिक विदेशी दौरों के दौरान कुल 58 महंगे उपहार मिले थे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 14 करोड़ रुपये बताई जाती है। नियमों के तहत इन सभी उपहारों को तोशाखाना में जमा कराया गया।
आरोप है कि बाद में इमरान खान ने इन कीमती उपहारों को बहुत कम कीमत पर तोशाखाना से खरीद लिया और फिर उन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेच दिया। कहा जाता है कि इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उस समय सरकारी नियमों में भी बदलाव किए गए।
कितना हुआ कथित मुनाफा?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान खान ने करीब 2.15 करोड़ रुपये का भुगतान कर इन उपहारों को अपने पास रखा और बाद में इन्हें बेचकर लगभग 5.8 करोड़ रुपये की कमाई की।
इन उपहारों में एक कीमती ग्राफ घड़ी, कफलिंक का जोड़ा, महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियां शामिल थीं।
अदियाला जेल में हुई सुनवाई
जानकारी के मुताबिक, यह फैसला संघीय जांच एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत के जज ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई के दौरान सुनाया। गौरतलब है कि इमरान खान फिलहाल इसी जेल में बंद हैं।
अदालत ने इमरान खान को भ्रष्टाचार और आपराधिक कदाचार से जुड़ी अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 17 साल की सजा सुनाई है जिसमें आपराधिक विश्वासघात के मामले में 10 साल का कठोर कारावास, जबकि लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई गई। इस तरह कुल सजा 17 साल की हुई।
यह भी पढ़ें : भारतीय टीम का एलान, ईशान-रिंकू की वापसी...
What's Your Reaction?