Haryana Election : वोटर आईडी कार्ड होने के बाद भी नहीं दे सकते वोट, मतदाता सूची में नाम होना जरूरी
हरियाणा में चुनावों की घोषणा हो गई है। प्रदेश में एक अक्टूबर को चुनाव होना है। इसी क्रम में मतदाताओं के लिए खास जानकारी है।
हरियाणा में चुनावों की घोषणा हो गई है। प्रदेश में एक अक्टूबर को चुनाव होना है। इसी क्रम में मतदाताओं के लिए खास जानकारी है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है।लेकिन मतदाता सूची में नाम नहीं है तो उस स्थिति में आप वोट नहीं डाल सकते। ऐसे में जरूरी है कि मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में एक बार जरूर चेक करें।
चुनाव आयोग ने किया स्पष्ट
चुनाव आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर यह स्पष्ट किया है कि वोट का प्रयोग करने के लिए संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना जरूरी है। केवल चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र से कोई भी मतदाता मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर सर्च विकल्प की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसके माध्यम से कोई भी मतदाता संबंधित मतदाता सूची की जांच कर यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसका नाम मतदाता सूची में है या नहीं।
What's Your Reaction?