सीईओ पंकज अग्रवाल ने रिटर्निंग अधिकारियों को बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर बैठने की व्यवस्था करने के दिए निर्देश

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं के लिए बैठने की व्यवस्था व व्हीलचेयर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

Aug 30, 2024 - 10:46
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सीईओ पंकज अग्रवाल ने रिटर्निंग अधिकारियों को बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर बैठने की व्यवस्था करने के दिए निर्देश
सीईओ पंकज अग्रवाल ने रिटर्निंग अधिकारियों को बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर बैठने की व्यवस्था करने के दिए निर्देश

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं के लिए बैठने की व्यवस्था व व्हीलचेयर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को भी चुनाव आयोग ने घर से ही मतदान करने का विकल्प दिया है। 

अगर कोई मतदाता घर से मतदान करना चाहता है तो उसे फॉर्म 12-डी भरकर संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा, जो उसके घर पर आएगा। अगर वह मतदान केंद्र पर मतदान करना चाहता है तो रिटर्निंग अधिकारी मतदान केंद्र तक लाने-ले जाने की व्यवस्था करेगा। 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें फॉर्म 12-डी के साथ कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन से पहले विभाग के अधिकारी उनके घर जाकर उनकी वरीयता सूची लेंगे।

अग्रवाल ने बताया कि दिव्यांग, जो मतदाता सूची में मतदाता के रूप में चिह्नित हैं और जिनके पास दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 के तहत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित बेंचमार्क विकलांगता प्रमाण पत्र है (कम से कम 40 प्रतिशत निर्दिष्ट विकलांगता के साथ), डाक मतपत्र सुविधा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 12-डी जमा करते समय अपने बेंचमार्क विकलांगता प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करनी होगी।

पंकज अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि भरे हुए फॉर्म 12-डी को एकत्रित करने की प्रक्रिया अधिसूचना की तिथि से पांच दिनों के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में सेक्टर ऑफिसर बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 12-डी का समय पर वितरण और संग्रहण सुनिश्चित करेंगे।

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