Ullu App समेत 25 OTT प्लेटफॉर्म पर सरकार ने लगाया बैन, जानें क्यों
सरकार ने आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
सरकार ने देश में 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन 25 मोबाइल ऐप्स पर अश्लील सामग्री परोसने का आरोप है। इसलिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इन ऐप्स को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को सरकारी आदेश की एक प्रति भेजकर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। सरकार ने आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
सरकार ने आदेश में क्या कहा?
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार अवैध, अश्लील और आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री के खिलाफ है। सरकार ने ऐसी सामग्री परोसने वाले मोबाइल ऐप्स की सूची बनाकर उन्हें ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। ऐसे 25 ऐप्स और वेबसाइट हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 25 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (IT अधिनियम 2000) और आईटी अधिनियम 2021 (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) के तहत की गई है।
सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि 25 ऐप्स और वेबसाइटों को आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67ए, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 और महिलाओं के अशिष्ट चित्रण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया गया है। अगर कोई इंटरनेट सेवा प्रदाता सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ आईटी अधिनियम की धारा 79(1) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कुल 26 वेबसाइट, 14 मोबाइल ऐप्स (गूगल प्ले स्टोर पर 9 और एप्पल ऐप स्टोर पर 5) पर प्रतिबंध लगाया है।
इन OTT ऐप्स पर लगाया गया है बैन
ALTT, ULLU, Big Shots App, Desiflix, Boomex, Navarasa Lite, Gulab App, Kangan App, Bull App, Jalva App, Wow Entertainment, Look Entertainment, Hitprime, Feneo, ShowX, Sol Talkies, Adda TV, HotX VIP, Hulchul App, MoodX, NeonX VIP, Fugi, Mojflix, Triflicks
मार्च 2024 में भी बैन हुई थीं ऐप्स और वेबसाइट्स
आपको बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी पिछले साल 14 मार्च 2024 को एक आदेश जारी कर 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट, 10 मोबाइल ऐप (गूगल प्ले स्टोर पर 7 और एप्पल ऐप स्टोर पर 3) और 57 सोशल मीडिया अकाउंट (फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब) पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इन प्लेटफॉर्म पर महिलाओं का चित्रण करने वाली अश्लील, अभद्र और अपमानजनक सामग्री प्रसारित करने का आरोप था, जो आईटी अधिनियम 2000 की धारा 67, 67ए), भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 और महिलाओं के अभद्र चित्रण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 का उल्लंघन था। सरकार ने एक आदेश जारी कर इन प्लेटफॉर्म को तुरंत ब्लॉक करने को कहा था।
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