बिक्रम मजीठिया को कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा
सरकारी वकील फेरी सोफत ने बताया कि विजिलेंस की अर्जी पर अदालत ने मजीठिया की हिरासत अवधि चार दिन और बढ़ाने का फैसला किया है। इस दौरान मोहाली अदालत और विजिलेंस कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।

मोहाली की एक अदालत ने बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की विजिलेंस ब्यूरो की हिरासत अवधि चार दिन और बढ़ा दी। मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया गया था। सात दिन की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया।
सरकारी वकील फेरी सोफत ने बताया कि विजिलेंस की अर्जी पर अदालत ने मजीठिया की हिरासत अवधि चार दिन और बढ़ाने का फैसला किया है। इस दौरान मोहाली अदालत और विजिलेंस कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।
विजिलेंस ने इस मामले में 25 जून को मजीठिया को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो का दावा है कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मजीठिया ने कथित तौर पर विभिन्न तरीकों से 540 करोड़ रुपये के "ड्रग मनी" में हेराफेरी (मनी लॉन्ड्रिंग) की। यह मामला 2021 के एक ड्रग केस से जुड़ा है, जिसकी जांच पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) कर रही है।
मजीठिया को 2021 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई 2018 में गठित एंटी-ड्रग स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। उस समय मजीठिया ने पटियाला जेल में पांच महीने से अधिक समय बिताया और अगस्त 2022 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद रिहा हुए।
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