आज से इन गाड़ियों पर सख्ती, नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानें नए नियम
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CAQM ने फैसला लिया है कि जिन वाहनों की आयु पूरी हो चुकी है

1 जुलाई यानी आज से दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। यह नियम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश के बाद लागू किया जा रहा है, ताकि प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके।
क्यों लागू किया गया यह नियम?
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CAQM ने फैसला लिया है कि जिन वाहनों की आयु पूरी हो चुकी है, उन्हें पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाए। इससे पुराने और धुआं छोड़ने वाले वाहन सड़क से हटेंगे और वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।
पेट्रोल पंपों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी
इस नियम को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम मिलकर काम करेंगे। सभी विभागों ने मिलकर एक योजना तैयार की है, जिसके तहत पेट्रोल पंपों पर अधिकारी तैनात किए जाएंगे और पुराने वाहनों पर नजर रखेंगे।
दिल्ली पुलिस को 1 से 100 नंबर वाले पेट्रोल पंपों की जिम्मेदारी दी गई है। 101 से 159 नंबर वाले पंपों पर परिवहन विभाग की 59 टीमें तैनात रहेंगी। पेट्रोल पंपों पर एमसीडी की टीम भी मौजूद रहेगी।
350 पंपों पर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी तैनात
सरकार ने 350 चिन्हित पेट्रोल पंपों पर एक-एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी तैनात करने का फैसला किया है। इनकी जिम्मेदारी पुराने वाहनों को ईंधन भरने से रोकना और अगर कोई नियम तोड़ता है तो चालान काटना या वाहन को जब्त करना होगा।
पुराने वाहन चालकों को होगी परेशानी
अगर कोई वाहन 10 (डीजल) या 15 (पेट्रोल) साल से पुराना है तो उसे अब दिल्ली में पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। ऐसे में वाहन मालिकों को नया वाहन खरीदना पड़ सकता है या पुराने वाहन को कबाड़ में बदलना पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि इस कदम से दिल्ली की हवा थोड़ी साफ होगी। लोगों से इस नियम का पालन करने और सहयोग करने की अपील की गई है।
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