संभल मंदिर-मस्जिद विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत की सुनवाई पर लगाई रोक
उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर-मस्जिद विवाद को लेकर चल रहे मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 25 फरवरी तक जिला अदालत में चल रहे इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है।
उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर-मस्जिद विवाद को लेकर चल रहे मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 25 फरवरी तक जिला अदालत में चल रहे इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है। यह रोक शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई गई है।
हाईकोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, जिसमें जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल शामिल थे, ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को निर्देश दिया है कि वे चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। इसके बाद मस्जिद कमेटी को दो सप्ताह के भीतर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को निर्धारित की है, जिसमें इसे फ्रेश केस के रूप में देखा जाएगा।
मुस्लिम पक्ष को मिली फौरी राहत
हाईकोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को अस्थायी राहत मिली है। जिला अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगने से अब तक का मामला ठहर गया है, जिससे इंतजामिया कमेटी को अपनी दलीलें मजबूत करने का समय मिलेगा।
याचिका दाखिल करने का कारण
शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। कमेटी ने दावा किया कि जिला अदालत में चल रहे मुकदमे में कुछ कानूनी खामियां हैं, जिन्हें हाईकोर्ट के दखल की जरूरत है।
अगली सुनवाई की कब ?
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की सुनवाई 25 फरवरी को होगी, जहां सभी पक्षकारों के जवाब और दलीलों को ध्यान में रखा जाएगा। तब तक जिला अदालत में चल रहे मामले पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
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