SC ने वक्फ कानून पर दी अंतरिम राहत, सरकार से 7 दिन में मांगा जवाब

आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के कई सवालों पर केंद्र सरकार का जवाब पेश करेंगे। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस नए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा सकता है।

Apr 17, 2025 - 14:41
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SC ने वक्फ कानून पर दी अंतरिम राहत, सरकार से 7 दिन में मांगा जवाब

वक्फ संशोधन अधिनियम-2025 को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज CJI संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच 'वक्फ बाय यूजर' संपत्तियों के मामले की सुनवाई कर रही है। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के कई सवालों पर केंद्र सरकार का जवाब पेश करेंगे। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस नए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा सकता है।

नए वक्फ अधिनियम के खिलाफ 70 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर बुधवार को करीब 2 घंटे तक सुनवाई चली। इस दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अन्य वकीलों ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट दलीलें सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने वाला था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम आदेश पारित करने का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों की दलीलें सुनने के बाद ही आदेश पारित करने की अपील की।

वहीं सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट के विरोध में हुई हिंसा पर भी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई सुबह 10 बजे होगी। कल वक्फ एक्ट पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ के खिलाफ हुई हिंसा पर चिंता जताई थी। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई थी और पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे।

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