सड़क हादसे में घायल को मुफ्त मिलेगा डेढ़ लाख तक का ईलाज, DGP कपूर ने की समीक्षा

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं राजमार्ग हरदीप दून उपस्थित रहे जबकि प्रदेश के ट्रैफिक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

Jan 25, 2025 - 12:38
Jan 25, 2025 - 12:38
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सड़क हादसे में घायल को मुफ्त मिलेगा डेढ़ लाख तक का ईलाज, DGP कपूर ने की समीक्षा
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एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा में सड़क दुर्घटना में  घायल व्यक्तियों को कैशलैस निशुल्क इलाज के लिए शुरू किए गए पायलेट प्रोजेक्ट को लेकर डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं राजमार्ग हरदीप दून उपस्थित रहे जबकि प्रदेश के ट्रैफिक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के कैशलेस निशुल्क इलाज के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कैशलेस योजना शुरू की गई है।

“सात दिन तक मिलेगा डेढ़ लाख तक का फ्री इलाज”

उन्होंने प्रदेश में इस योजना के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की और कहा कि यह योजना भारत सरकार द्वारा पायलट तौर पर चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना की तिथि से अधिकतम सात दिनों की अवधि के लिए प्रत्येक सड़क दुर्घटना के लिए प्रति व्यक्ति डेढ़ लाख रुपए तक का उपचार निशुल्क किया जाता है। इसके लिए हरियाणा में 1228 सरकारी व निजी अस्पतालों को अनुबंधित किया गया है। भारत सरकार की इस योजना को आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ा गया है।

“घायल के लिए शुरूआती एक घंटा अत्यंत महत्वपूर्ण”

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के ईलाज के लिए शुरूआती एक घंटा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि इस अवधि के दौरान व्यक्ति का इलाज ठीक तरीके से हो जाए तो उसकी जान का जोखिम कम हो जाता है। कपूर ने कहा कि पुलिस अधिकारी अस्पताल प्रबंधन तथा एंबुलेंस से बेहतर तालमेल स्थापित करें और जैसे ही पुलिस थाने में घायल व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त हो तो शुरूआती 6 घंटों के भीतर सूचना वैरिफाई करें ताकि घायल व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके।

“पीड़ित को मुआवजा देने का भी प्रावधान”

बैठक में डीजीपी कपूर ने हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं संबंधी मामलों की भी समीक्षा करते हए कहा कि कई बार अज्ञात वाहन चालको द्वारा दूसरे वाहनों को टक्कर मार दी जाती है और वे मौके से फरार हो जाते हैं। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि यदि हिट एंड रन मामलों में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें दो लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। इसी प्रकार घायल व्यक्ति को 50 हज़ार की राशि का मुआवजा दिया जाता है।

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