राजस्थान रेरा का बड़ा फैसला, अमरचंद सैनी को 45 दिनों में ब्याज सहित मिलेगी जमा राशि
जयपुर स्थित राजस्थान रेरा प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पीड़ित अमरचंद सैनी को बड़ी राहत दी है। गिन्नी होम्स परियोजना से जुड़े प्रभात ड्रीम रियल एस्टेट LLP को आदेश दिया गया है कि वह वर्षों से अटकी जमा राशि को ब्याज सहित 45 दिनों के भीतर लौटाए
जयपुर स्थित राजस्थान रेरा प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पीड़ित अमरचंद सैनी को बड़ी राहत दी है। गिन्नी होम्स परियोजना से जुड़े प्रभात ड्रीम रियल एस्टेट LLP को आदेश दिया गया है कि वह वर्षों से अटकी जमा राशि को ब्याज सहित 45 दिनों के भीतर लौटाए।
क्या है पूरा मामला?
पीड़ित ने रेरा में शिकायत दर्ज कराई थी कि न तो उन्हें फ्लैट या भूखंड का कब्जा दिया गया और न ही उनकी जमा राशि लौटाई गई। 26 अक्टूबर 2023 को रेरा ने राशि लौटाने का आदेश पारित किया था, लेकिन डेवलपर ने एक साल से अधिक समय तक इस आदेश की अनदेखी की।
5 अगस्त 2025 का आदेश
रेरा ने अपने ताज़ा आदेश में कहा कि प्रमोटर-प्रतिवादी जमा राशि को SBI MCLR + 2% (कुल लगभग 10.6%) ब्याज सहित वापस करे। साथ ही, आदेश की अवहेलना को देखते हुए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर ज़िला कलेक्टर को वसूली की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए।
दिगराज सिंह शाहपुरा की अहम भूमिका
जब पीड़ित परिवारों की आवाज़ अनसुनी रह गई, तब युवराज दिगराज सिंह शाहपुरा ने इस मुद्दे को जनसुनवाई में गंभीरता से उठाया और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों एवं रेरा से फॉलोअप किया। उन्होंने कहा कि "जनता के अधिकारों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जब 300 से अधिक आमजन और किसान परिवार न्याय से वंचित थे, हमने इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर लड़ाई लड़ी। यह फैसला जनसामान्य की आस्था की जीत है।"
प्रदेश के पीड़ितों के लिए उम्मीद
यह फैसला न केवल अमरचंद सैनी के लिए, बल्कि पूरे राजस्थान के उन सभी पीड़ित परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है, जो रियल एस्टेट धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। समाज ने दिगराज सिंह शाहपुरा और उनके विधिक सहयोगियों के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया है।
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