Punjab : कैबिनेट मीटिंग में सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में 40 जगहों पर होगा प्रभु 'श्री राम' के जीवन पर आधारित शो
पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भगवान राम के जीवन पर आधारित नाटक ‘हमारे राम’ राज्य के 40 शहरों में आयोजित किया जाएगा।
पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भगवान राम के जीवन पर आधारित नाटक ‘हमारे राम’ राज्य के 40 शहरों में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आइए जानते हैं, इस बारे में -
40 शहरों में होगा ‘हमारे राम’ नाटक का आयोजन
भगवान राम के जीवन पर आधारित ‘हमारे राम’ नाटक को पंजाब के 40 प्रमुख शहरों में दिखाया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह प्रस्तुति सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करेगी। साथ ही, शो आयोजित करने का फैसला सरकार की कमेटी लेगी।
सार्वजनिक जमीन देने की प्रक्रिया होगी तेज
अब शहरी इलाकों में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जमीन देने का फैसला डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। पहले विभागों के बीच जमीन ट्रांसफर में महीनों लग जाते थे, लेकिन नई व्यवस्था से लीज, बिक्री या नीलामी से जुड़े निर्णय तेजी से लिए जा सकेंगे।
1000 नए योगा ट्रेनर की होगी भर्ती
CM योगशाला प्रोजेक्ट के तहत अब 1000 और योगा ट्रेनर रखे जाएंगे। पहले उन्हें आठ महीने की फील्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 8 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 25 हजार रुपये मासिक वेतन तय किया गया है।
किसानों के भुगतान पर फैसला
सरकार ने निजी चीनी मिलों को निर्देश दिया है कि वे गन्ना किसानों को 68.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करें।
सिविल सर्विसेज की योग्यता शर्तें स्पष्ट
पंजाब सिविल सर्विसेज में यह तय किया गया है कि किसी भी पद के लिए आवेदन की अंतिम तारीख तक उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए। इससे कोर्ट मामलों में कमी आएगी।
बागवानी क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
जापान के सहयोग से बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने की योजना को मंजूरी दी गई है। अगले दस वर्षों में बागवानी का रकबा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।
कॉलोनाइजर प्रोजेक्ट को सिर्फ एक बार मिलेगा विस्तार
पापरा एक्ट के तहत कॉलोनाइजर को अब केवल एक बार तीन साल का एक्सटेंशन मिलेगा। बता दें कि पापरा (पंजाब अपार्टमेंट एवं संपत्ति विनियमन अधिनियम, 1995) एक कानून है जो संपत्तियों, कॉलोनियों के विकास और पंजीकरण को नियंत्रित करता है। इसके लिए प्रति एकड़ 25 हजार रुपये प्रति वर्ष शुल्क देना होगा। इससे पहले कॉलोनाइजर को पांच वर्ष की स्वीकृति दी जाती थी। इसके बाद हर वर्ष 10 हजार प्रति एकड़ भुगतान कर समय सीमा बढ़ा लेते थे। हालांकि इसे अब बदलकर तीन साल में सिर्फ एक बार करना होगा। सरकार का उद्देश्य है कि प्रोजेक्ट तय समय में पूरे हों और आम लोगों को परेशानी न हो।
FAR शुल्क में कटौती
फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) बढ़ाने पर लगने वाला शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे मकान मालिकों और डेवलपर्स को सीधा फायदा मिलेगा। FAR (Floor Area Ratio) होता है, इससे यह पता चलता है कि उस जमीन पर अधिकतम कितना निर्माण किया जा सकता है।
चार अस्पताल बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अधीन
इन चार अस्पताल सिविल अस्पताल बादल, सिविल अस्पताल खडूर साहब, सीएचसी जलालाबाद और टर्शियरी केयर कैंसर सेंटर फाजिल्का को पहले पंजाब सरकार संचालित करती थी, जिन्हें अब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अधीन कर दिया गया है।
What's Your Reaction?